“सीएम-ओटीएस” में सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक ने ऋणियों को दी 3 करोड़ 74 लाख रुपये की राहत
मुख्यमंत्री ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना में ऋणी किसानों को मिल रही भारी राहत
सीकर, 18 जून (मुखपत्र)। प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के पात्र अवधिपार ऋणियों को आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिये लागू की गयी मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना (CM-OTS) में किसानों को बड़ी राहत मिल रही है। योजना के अन्तर्गत 17 जून को 6 किसानों द्वारा सीकर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक में बकाया ऋण राशि जमा करवाकर 28 लाख 43 हजार रुपये की अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में 28.43 लाख रुपये की राहत प्राप्त की गई है।
बैंक सचिव विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि ऋणी अशोक कुमार स्वामी निवासी भोजपुर द्वारा 7.47 लाख रुपये जमा करवाने पर 11.26 लाख रुपये की राहत दी गई। इन्द्रसिंह निवासी ठिकरियां द्वारा 3.50 लाख रुपये जमा करवाने पर 11.33 लाख रुपये की राहत प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि 17 जून तक पात्र 334 ऋणी किसानों को 3 करोड़ 74 लाख 8 हजार रुपये की राहत प्रदान की गई है।
सचिव ने बताया कि इस योजना में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा वितरित समस्त ऋण खाते, जो दिनांक 1 जुलाई 2024 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना 2025-26 के अन्तर्गत राहत हेतु पात्र हैं। किन्तु वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान के तहत वितरित किये गये ऋण में से अवधिपार हो चुके खाते योजनान्तर्गत राहत हेतु पात्र नहीं हैं।
30 जून तक जमा करानी होगी 25 प्रतिशत राशि
उन्होंने बताया कि इस योजना में शेष रहे अवधिपार खातों वाले ऋणी 30 जून 2025 तक बकाया राशि सम्पूर्ण अथवा चुकारे योग्य राशि का 25 प्रतिशत जमा कराने पर ही योजना के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र ऋणी 30 जून 2025 तक 25 प्रतिशत राशि जमा करवाकर शेष राशि 30 सितम्बर 2025 तक जमा करवाकर राहत प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भूमि विकास बैंक के ऋणियों को इस अवसर का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की है।
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