CM-OTS : सहकारी भूमि विकास बैंकों का ऋण वसूली पर जोर, राजकीय अवकाश के दिन भी रिकवरी करनी होगी
सीएम-ओटीएस : सहकारी भूमि विकास बैंकों का ऋण वसूली पर जोर, राजकीय अवकाश के दिन भी रिकवरी करनी होगी
जयपुर, 16 जून (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार को प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों (PLDB) की वीडियो कोन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। समीक्षा बैठक के दौरान शासन सचिव ने मुख्यमंत्री एकमुश्त समझौता योजना (CM-OTS) की अन्तिम तिथि 30 जून 2026 तक शत प्रतिशत पात्र ऋणियों को योजना से लाभान्वित करने, विशेष एकमुश्त समझौता योजना के पात्र शत प्रतिशत ऋणियों से वसूली करने हेतु निर्देशित करते हुए कहा कि जून माह के शेष 14 दिवस की अवधि में किसी भी प्रकार के राजकीय अवकाशों का उपयोग नहीं किया जाये।
अकृषि एवं आवास उद्यश्यों के अवधिपार ऋणियों द्वारा सीएम-ओटीएस का लाभ नहीं लेने पर सहकारी अधिनियम के तहत वसूली कार्यवाही करने एवं नेगोशियबल एक्ट की धारा-138 के प्रकरणों में वसूली कार्यवाही करने के निर्देशित किया गया।
वसूली का लक्ष्य दोगुना
शासन सचिव ने कहा कि सहकारी वर्ष 2025-26 में प्रदेश स्तर पर 55 प्रतिशत वसूली का लक्ष्य रखा गया है, जो गत वर्ष के वसूली प्रतिशत (26.96) से दुगुना है। उन्होंने एसएलडीबी-पीएलडीबी अधिकारियों, कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि सभी बैंक आवंटित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
गबन एवं धोखाधड़ी की समयपूर्व प्रभावी निगरानी आधारित ऑडिट व्यवस्था प्रारम्भ करने पर विशेष जोर देते हुए डॉ. शर्मा ने सभी सचिवों को निर्देशित किया कि तत्काल अंकेक्षकों की नियुक्तिकरवाते हुए तत्परता से ऑडिट कार्य सम्पादित करवाया जाये। वीसी में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रबंध निदेशक जितेंद्र प्रसाद, महाप्रबंधक उषा कपूर सत्संगी, पीडीएम ज्योति गुप्ता, एसएलडीबी के अधिकारी और समस्त पीएलडीबी सचिव शामिल हुए।
पुरस्कार भी, दंड भी
भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की परियोजनानुसार भूमि विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण की सुनिश्चितता पर जोर देते हुए बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में केपीआई (Key Performance Indicators) आधारित ग्रेडिंग व्यवस्था लागू की जायेगी, जिसके तहत जहां श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले बैंकों को सम्मानित किया जायेगा और लक्ष्यों से कमजोर प्रगति वाले सचिवों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाही अमल में लाई जायेगी।
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