राज्य

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की समीक्षा बैठक 7 मई को

जयपुर, 1 मई (मुखपत्र)। राजस्थान के समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (DCCB) के कारोबार एवं प्रगति की समीक्षा बैठक 7 मई 2026 को प्रात: 11 बजे राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक) जयपुर में होगी।

बैठक में सहकारिता विभाग के शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण वितरण एवं वसूली की समीक्षा, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण बकाया एवं वसूली की समीक्षा, मध्यकालीन/दीर्घकालीन कृषि एवं अकृषि ऋणों के वितरण की समीक्षा, स्वयं सहायता समूह एवं संयुक्त देयता समूहों को ऋण वितरण तक की समीक्षा, सीआरएआर (Capital to Risk Weighted Asset Ratio) की समीक्षा, अमानत संग्रहण व कासा अमानतों की समीक्षा, एनपीए की समीक्षा की जायेगी।

सहकार से समृद्धि की समीक्षा

इसके साथ ही, सहकार से समृद्धि के अंतर्गत पैक्स कम्प्यूटराइजेशन, 31 मार्च 2026 तक नवगठित एमपैक्स को बैंक की सदस्यता तथा कृषकों को ऋण वितरण, पैक्स एवं प्राइमरी मिल्क सोसाइटीज को एमएटीएम वितरण एवं इन्हें बैंक मित्र बनाना व इन समितियों के माध्यम से अमानत वृद्धि, रूपे डेबिट कार्ड वितरण, मोबाइल बैंकिंग, पैक्स द्वारा प्रधानमंत्री जनऔषधि केंद्र खोलने आदि बिन्दुओं की समीक्षा की जायेगी।

बैठक में समस्त डीसीसीबी के प्रबंध निदेशक, अपेक्स बैंक एमडी एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

 

जयपुर, 30 अप्रैल (मुखपत्र) । राजस्थान राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ‘राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना’ को लागू करने की आधिकारिक घोषणा की है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां के निर्देशों का पालन करते हुए, राज्य के किसान समुदाय को मज़बूत वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए 22 अप्रैल, 2026 को अपेक्स बैंक और आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच एक औपचारिक समझौता किया गया। बीमा कंपनी के अच्छे प्रदर्शन और न्यूनतम प्रीमियम रेट के कारण, लगातार तीसरे वर्ष आदित्य बिड़ला हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनी को, प्रदेश के 25 लाख से अधिक पात्र कृषकों के दुर्घटना बीमा के लिए अधिकृत किया गया है।

अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक रणजीतसिंह चूंडावत ने सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे पात्र किसानों का शीघ्र पंजीकरण सुनिश्चित करें, ताकि इस सुरक्षा कवच का लाभ बिना किसी विलंब के उन तक पहुंच सके।

किसानों के लिए व्यापक कवरेज

: पात्र सदस्यों को 10 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवरेज मिलेगा। इसमें 18 से 79 साल तक की आयु के प्रत्येक किसान के लिए 291 रुपये प्रीमियम निर्धारित किया गया है। इसमें 246.61 रुपये की मूल दर और 44.39 रुपये जीएसटी शामिल है। वर्तमान समझौता 31 मार्च, 2027 तक वैध है, जो प्रीमियम कटने की तारीख से पूरे एक वर्ष की सुरक्षा प्रदान करता है।

अनिवार्य बनाम स्वैच्छिक भागीदारी

अनुशासित उधारकर्ताओं का समर्थन करने के राज्य सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप अल्पकालिक फसली ऋण उधारकर्ता को शून्य-प्रतिशत ब्याज पर फसल ऋण प्राप्त करने वाले सभी पात्र लाभार्थियों के लिए भागीदारी अनिवार्य है। अन्य: जमाकर्ताओं, अन्य प्रकार के उधारकर्ताओं और बैंक कर्मचारियों के लिए बीमा स्वैच्छिक रहेगा।

सुव्यवस्थित डिजिटल प्रक्रिया

पारदर्शिता और पहुंच में आसानी सुनिश्चित करने के लिए, पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। एक समर्पित पोर्टल व्यक्तिगत पॉलिसी जारी करेगा, जिसमें बीमित व्यक्ति का नाम, पता और पॉलिसी नंबर शामिल होगा। दावा निपटान के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची प्रत्येक पॉलिसी के पीछे दी गई है। दावा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से नामित व्यक्ति(नॉमिनी) को किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि परिवार को कर्ज से बचाने के लिए कोई भी बकाया ऋण हो, तो उसे पहले चुका दिया जाए।

‘डॉक्टर ऑन कॉल’ की सुविधा

किसानों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से, इस योजना में ‘डॉक्टर ऑन कॉल’ सुविधा भी शामिल है। बीमित सदस्य एक टोल-फ्री नंबर के माध्यम से अधिकतम 5 बार तक मुफ्त चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

यूं मिलेगा कवरेज

योजना के अंतर्गत बीमित ऋणी काश्तकार की दुर्घटनावश मृत्यु होने, स्थायी अपंगता होने, दोनों हाथ या दोनों पैर या दोनों आंखे क्षतिग्रस्त होने पर, एक आंख एवं एक हाथ या एक आंख एवं एक पैर क्षतिग्रस्त होने पर, और एक हाथ एवं एक पैर क्षतिग्रस्त होने पर 10 लाख रुपये का क्लेम मिलेगा। जबकि दुर्घटना में एक आंख या एक हाथ या एक पैर की विकलांगता पर 5 लाख रुपये का क्लेम मिलेगा।

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