प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहकारी बैंक भी अपने कर्जदारों को खुद राहत दे सकेंगे
मुम्बई, 1 मई (मुखपत्र)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए राहत उपायों पर संशोधित दिशा-निर्देश जारी करते हुए कहा है कि बैंक अब उधारकर्ताओं के अनुरोध का इंतजार किए बिना ही उन्हें राहत दे सकेंगे। नए नियम एक जुलाई, 2026 से लागू हो जाएंगे। आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा कि सहकारी बैंकों सहित समस्त प्रकार के बैंकों को सभी पात्र उधारकर्ताओं को अपने स्तर पर ही राहत देने की अनुमति होगी। हालांकि ग्राहक चाहें तो प्राकृतिक आपदा घोषित होने के 135 दिनों के भीतर इससे बाहर निकल सकते हैं। नए दिशा-निर्देश वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंको, शहरी सहकारी बैंकों, एनबीएफसी और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।
आरबीआई के अनुसार, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बैंक अस्थायी परिसरों से शाखाएं चला सकेंगे और सैटेलाइट ऑफिस, एक्सटेंशन काउंटर या मोबाइल बैंकिंग के जरिए सेवाएं बहाल कर सकेंगे। एटीएम सेवाओं को जल्द चालू करने और नकदी जरूरतों के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने के भी निर्देश दिए गए हैं। बैंक अपने विवेक से एक वर्ष तक शुल्क और अन्य मदों में छूट या कटौती कर सकते हैं। राहत केवल उन खातों को मिलेगी, जो स्टैंडर्ड श्रेणी में हैं और आपदा के समय 30 दिन से अधिक बकाया में नहीं थे।
आरबीआई ने यह भी कहा कि यदि आपदा के बाद कोई खाता गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) हो जाता है, तो समाधान योजना लागू होने पर उसे फिर से स्टैंडर्ड श्रेणी में अद्यतन किया जा सकेगा। बैंकों को ऐसे खातों पर बकाया कर्ज का अतिरिक्त 5 प्रतिशत प्रावधान करना होगा, जो मौजूदा प्रावधानों के अतिरिक्त होगा।
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