मंजूरी के बिना अवकाश का उपभोग करने पर सहकारिता रजिस्ट्रार ने लगाई रोक
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जयपुर, 29 अप्रेल (मुखपत्र)। संस्थागत कार्यकुशलता बढ़ाने और गुड गवर्नेंस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के लिए एक अहम कदम उठाते हुए, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने आदेश कर, सहकारिता विभाग में अवकाश का उपभोग करने के लिए पहले से मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा ने एक आदेश जारी कर, समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों को इस बात के लिए पाबंद किया है कि सक्षम प्राधिकारी से अवकाश की मंजूरी लेने के उपरांत ही अवकाश का उपभोग करें, यदि बिना पूर्व सूचना के अवकाश का उपभोग किया जाता है, तो इसे अनुशासनहीनता माना जायेगा।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां का आदेश
कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां,राजस्थान-जयपुर
क्रमांक – फा.सविरा/मा.सं.वि./एपीएस/ज.पत्रावली पार्ट 4/2024 दिनांक:- 28.04.2026
आदेश
प्राय: यह देखा गया है कि विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिना पूर्व सूचना के अवकाश का उपभोग किए जाने के उपरान्त अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, जो कि राजकार्य की दृष्टि से अनुशासनहीनता एवं लापरवाही का द्योतक है।
अत: समस्त विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वह भविष्य में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 59 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी से अवकाश स्वीकृत करवाकर ही अवकाश पर प्रस्थान करें। अन्यथा बिना सक्षम स्वीकृति के अवकाश पर जाने वाले विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। –(डॉ. समित शर्मा), रजिस्ट्रार
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