सरकार ने ड्यूटी में लापरवाही के लिए सहकारी अधिकारी को सस्पेंड किया
जयपुर, 5 मई (मुखपत्र)। ड्यूटी के दौरान आदतन अनाधिकृत रूप से गैर हाजिर रहने वाले एक सहकारी अधिकारी को आज सरकार ने निलम्बित कर दिया। ड्यूटी पर आदतन अनुपस्थित रहने की लगातार शिकायतें मिलने के उपरांत, सहकारी मशीनरी ने टोंक में पदस्थापित इस अधिकारी को आज दिनभर ट्रेस कर, उसके झूठ को बेनकाब किया, जिसके उपरांत सायंकाल में उसे निलम्बित कर दिया गया।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रविंद्रसिंह यादव, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक को कार्यालय समय में बिना पूर्व सूचना एवं सक्षम स्वीकृति के कार्यस्थल से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए जाने, बिना अनुमति मुख्यालय छोडऩे, अटेंडेंस रजिस्टर में झूठा टूर दिखाकर जयपुर में पाए जाने, वीडियो कॉल में टूर की लोकेशन पूछे जाने पर झूठ बोलना, आदि अपचारिक कृत्यों के लिए 16 सीसीए के अंतर्गत विभागीय जांच कार्रवाई प्रस्तावित होने के फलस्वरुप निलंबित किया गया है।
जैसलमेर में कटेगा निलंबनकाल
सहकारिता विभाग के संयुक्त शासन सचिव प्रहलाद सहाय नागा की ओर से जारी आदेशानुसार, रविन्द्र सिंह यादव, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, टोंक के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के तहत विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित है। रविन्द्रसिंह यादव को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के अन्तर्गत तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है। रविन्द्रसिंह यादव, उप रजिस्ट्रार के निलंबनकाल में इनका मुख्यालय कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर में रहेगा। रविन्द्रसिंह यादव को निलंबनकाल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
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