अब 75 सदस्य होने पर भी नई पैक्स का गठन संभव
जयपुर, 2 जुलाई (मुखपत्र)। राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत पर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (PACS) की स्थापना के लिए उद्देश्य से सहकारिता विभाग द्वारा पैक्स के गठन के लिए सदस्यों और हिस्सा राशि में और अधिक शिथिलता प्रदान की गयी है।
रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि राज्य सरकार की बजट घोषणा की पालना में, टीएसपी एरिया और माइनिंग क्षेत्रों में भौगोलिक विषमता एवं कम जनसंख्या के दृष्टिगत न्यूनतम सदस्य संख्या और न्यूनतम हिस्सा राशि में और अधिक शिथिलता प्रदान की गयी है। नये आदेश से, टीएसपी एरिया और माइनिंग क्षेत्र में पैक्स के गठन के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 75 और न्यूनतम हिस्सा राशि 37,500 रुपये निर्धारित की गयी है। न्यूनतम अमानत राशि शून्य कर दी गयी है। नयी पैक्स के गठन के लिए शेष शर्तें 26 सितम्बर 2011 के आदेशानुसार प्रभावी रहेंगी।
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