सहकारी सोसाइटी में 9 करोड़ रुपये के गबन मामले में खाताधारकों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी
श्रीगंगानगर, 21 अप्रेल (मुखपत्र)। गंगानगर जिले की 2 जीबी(ए) ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, 3 जीबी स्थित मिनी बैंक में हुए करोड़ों रुपये के गबन मामले में मुख्य आरोपी के वारिसों से राशि की वसूली के लिए जारी प्रक्रिया पर सहकारी न्यायालय द्वारा रोक लगाये जाने से खाताधारकों में रोष फैल गया है। जिले के जैतसर क्षेत्र के आक्रोषित खाताधारकों ने सोमवार को गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक की जैतसर शाखा के प्रबंधन को ज्ञापन सौंपकर, बैंक द्वारा वादे के अनुरूप निर्धारित अवधि में जमाकर्ताओं को 50 प्रतिशत राशि नहीं लौटाये जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।
शाखा प्रबंधक को प्रबंध निदेशक के नाम सौंपे गये ज्ञापन में खाताधारकों ने पूर्व में हुए लिखित समझौते का उल्लेख करते हुए जून माह में 50 प्रतिशत राशि खाताधारकों को लौटाने की मांग की। इस प्रकरण में मुख्य आरोपी सुमेर सिंह के वारिसों को न्यायालय एडिशनल रजिस्ट्रार (अपील्स), जोधपुर द्वारा प्रदत्त राहत का समाचार सबसे पहले मुखपत्र में प्रकाशित किया गया था, उसके उपरांत राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ। समाचार से ही यह प्रकरण खाताधारकों के संज्ञान में आया और उन्होंने रविवार को बैठक का आयोजन कर, इस सम्बंध में वित्तदाताबैंक को अपनी भावनाओं से अवगत कराने का निर्णय लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 जीबी(ए) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., 3 जीबी मिनी बैंक के खाताधारक सोमवार को दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक की जैतसर शाखा में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने समाचार का उल्लेख करते हुए शाखा प्रबंधक को ज्ञापन सौंपा। खाताधारकों ने बताया कि संघर्ष समिति और प्रशासन के बीच 17 मार्च 2025 को एक लिखित समझौता हुआ था, जिसके अनुरूप बैंक प्रबंधन जून माह के अंत तक सभी खाताधारकों को 50 प्रतिशत राशि लौटा देगा। जबकि सहकारिता विभाग के न्यायालय ने एक आरोपी की सम्पत्ति कुर्क करने पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। खाताधारकों ने ज्ञापन में चेतावनी दी है कि यदि जून माह तक खाताधारकों को वादे के अनुरूप राशि नहीं मिलती है, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।
चार दिन पूर्व लगायी रोक
उल्लेखनीय है कि 2जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक एवं प्रकरण के मुख्य आरोपियों में से एक, मृतक सुमेर सिंह के वारिसों की सम्पत्ति कुर्क कर, नीलाम करने को लेकर, उप रजिस्ट्रार, अनूपगढ़ के स्तर पर जारी कार्यवाही पर, न्यायालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार (अपील्स) श्यामलाल मीणा द्वारा रोक लगा दी गयी है। मृतक के वारिसों की ओर से प्रस्तुत निगरानी पर सुनवाई करते हुए सहकारी न्यायालय ने 17 अप्रेल 2025 को इस आशय का आदेश पारित किया।
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