8.97 करोड़ रुपये के गबन में बैंक ने सहकारी सोसाइटी व्यवस्थापक-सहायक व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया
श्रीगंगानगर, 25 नवम्बर (मुखपत्र)। गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड प्रबंधन की ओर से 2 जीबी-ए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के मिनी बैंक 3 जीबी में हुए 8 करोड़ 97 लाख रुपये के गबन के मामले में सोसाइटी के दो व्यवस्थापकों और एक सहायक व्यवस्थापक के खिलाफ पुलिस थाना जैतसर में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है।
बैंक के सीनियर मैनेजर एवं नोडल ऑफिसर पवन शर्मा द्वारा रविवार को राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 (5) एवं (6) के अंतर्गत जारी जांच परिणाम के आधार पर निवर्तमान व्यवस्थापक सुमेर सिंह, निवर्तमान सहायक व्यवस्थापक ओमप्रकाश चुघ और वर्तमान व्यवस्थापक बिशनपाल सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 420, 406 एवं 120-बी के तहत केस दर्ज कराया गया। इन तीनों पर मिनी बैंक से 8 करोड़ 94 लाख 1 हजार 784 रुपये का गबन और 3 लाख 31 हजार 200 रुपये का स्टॉक खुर्दबुर्द करने का आरोप है। इनमें से सुमेर सिंह का 2020 में निधन हो गया और ओमप्रकाश चुघ, दिसम्बर 2023 में सेवानिवृत्त हो चुका है।
इस प्रकरण में दोषियों से राशि की वसूली के लिए उप रजिस्ट्रार, अनूपगढ़ द्वारा राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 57(1) में प्रकरण दर्ज कर दोषियों के आचरण की जांच के लिये, सुरेश कुमार सहकारी निरीक्षक को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। इस प्रकरण में बैंक के 10 अधिकारी और 2 जीबीए सोसाइटी के दो अध्यक्ष – निवर्तमान अध्यक्ष कुलदीप सिंह और वर्तमान अध्यक्ष परवेज सिंह भी नामजद हैं।