सहकारी बैंकों के किसान 15 मई तक खरीफ फसली ऋण का चुकारा कर सकेंगे, अपेक्स बैंक ने जारी किया आदेश
जयपुर, 15 अप्रेल (मुखपत्र)। जिला केेंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्पस के माध्यम से वितरिवत खरीफ ऋण-2025 की वसूली/अदायगी की अंतिम तिथि बढ़ाये जाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (अपेक्स बैंक), जयपुर के प्रबंध निदेशक रणजीतसिंह चुंडावत की ओर से 15 अप्रेल 2026 को अपराह्न पूर्व, प्रदेश के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया।
पत्र में, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) ज्योति गुप्ता के पत्र को उल्लेख करते हुए बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा खरीफ सीजन-2025 की ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना के तहत ऋण अदायगी की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 से बढ़ाकर 15 मई 2026 या 12 माह, जो भी पहले हो, कर दी गयी है।
खरीफ सीजन 2025 हेतु वितरित फसली ऋण की अदायगी के मामले में 31 मार्च, 2026 तक की ब्याज अनुदान भुगतान की राशि का समायोजन वर्ष 2025-26 में प्रावधित राशि के विरूद्ध किया जायेगा। जबकि विस्तारित अवधि 1 अप्रैल 2026 से 15 मई, 2026 तक की ब्याज अनुदान भुगतान की राशि का समायोजन वर्ष 2026-27 में प्रावधित बजट प्रावधान के विरूद्ध किया जावेगा। (Photo – Manus)
अपेक्स बैंक एमडी ने निर्देशित किया है कि अल्पकालीन फसली ऋण हेतु नाबार्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जाये, ताकि नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त प्राप्त किये जाने पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव या कठिनाई नहीं हो।
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