पैक्स मैनेजर को हायर पेंशन मामले में हाई कोर्ट ने भारत सरकार, ईपीएफओ और चित्तौडग़ढ़ सीसीबी को नोटिस जारी किया
जोधपुर, 15 अप्रेल (मुखपत्र)। राजस्थान उच्च न्यायालय (Rajasthan High Court), जोधपुर के न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकल खंडपीठ ने ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (पैक्स) व्यवस्थापक को हायर पेंशन के मामले में नोटिस जारी कर भारत सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) और चित्तौडग़ढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड से जवाब तलब किया है।
एडवोकेट अशोक चौधरी ने बताया कि परिवादी कन्हैयालाल तेली बनाम भारत संघ, रिट याचिका संख्या 8065/2026 दायर कर न्यायालय से आग्रह किया गया कि प्रार्थी को हायर पेंशन दी जाए। चौधरी ने निवेदन किया कि प्रार्थी को बैंक द्वारा पैक्स मैनेजर (व्यवस्थापक) के पद पर नियुक्तकिया गया और वह वर्ष 2019 में सेवानिवृत्त हुआ। उसे पेंशन मिल गई। इसके बाद वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ बनाम सुनीलकुमार के मामले में निर्णय दिया कि यदि वेतन निर्धारित लिमिट 15,000 रुपये से अधिक है और उस पर पीएफ कटौती की गई है, तो हायर पेंशन हेतु आवेदन किया जा सकता है।
इसी निर्णय के आलोक में प्रार्थी और नियोक्ता बैंक द्वारा संयुक्त रूप से पीएफ कार्यालय में आवेदन किया गया, लेकिन वहां प्रार्थी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि नियोक्ता के पास संपूर्ण सेवा संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं।
पीएफ कार्यालय के इस आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और यह तर्क दिया गया कि चूंकि प्रार्थी को पूर्व में पेंशन जारी हो चुकी है और अब प्रार्थी केवल हायर पेंशन की मांग कर रहा है तथा प्रार्थी ने लगभग 39 वर्ष सेवा दी है, इस आधार पर प्रकरण को रद्द नहीं किया जा सकता कि नियोक्ता के पास कुछ समय के दस्तावेजों में त्रुटि है। इसलिए, पीएफ कार्यालय के हायर पेंशन नहीं देने के आदेश को रद्द किया जाए।
इनको जारी किया नोटिस
न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकल पीठ ने प्रकरण के तथ्यों पर गौर करते हुए, प्रतिवादीगण – भारत सरकार (द्वारा सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग), सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (ईपीएफओ) नई दिल्ली, रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर (ईपीएफओ) जयपुर, उप क्षेत्रीय प्रोविडेंट फंड कमिश्नर उदयपुर और चित्तौडग़ढ़ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
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