सहकारिता

भजनलाल सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, ऋण एकमुश्त समझौता योजना में पूरा अवधिपार ब्याज माफ होगा

जयपुर, 12 मार्च (मुखपत्र)। प्रदेशभर में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणी सदस्यों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा विधानसभा में अपने वक्तव्य के दौरान वर्ष 2025-26 में एकमुश्त समझौता योजना (ओटीएस) लागू किये जाने की घोषणा की गयी। वर्तमान में किसानों की ओर इन बैंकों का 760 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो गया है। प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों द्वारा किसानों एवं जरूरतमंद लघु उद्यमियों को दीर्घकालीन ऋणों के माध्यम से प्रदेश के कृषि एवं आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई जाती रही है। लेकिन विगत कुछ वर्षों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण ऋणी किसानों द्वारा बैंक के ऋण की किश्तें नहीं चुकाई जा सकी, जिससे अवधिपार ऋण की राशि बढ़ती गयी और अब ये राशि 760 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार गयी है।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लागू की गई ऋणमाफी योजना में कई कमियां होने के कारण अवधिपार किसानों का एक बड़ा वर्ग ऋणमाफी से वंचित रह गया था। राज्य सरकार के सुराज संकल्प में यह प्रावधान है कि हम किसानों की भूमि नीलाम नहीं होने देंगे। इस क्रम में राज्य सरकार के आदेश से भूमि विकास बैंकों द्वारा वसूली हेतु की जाने वाली नीलामी कार्यवाही को स्थगित भी किया हुआ है। तभी से अवधिपार किसानों का यह वर्ग लगातार आशान्वित था कि कम से कम अवधिपार ब्याज की राहत देते हुए सरकार उनके लिए एकमुश्त समझौता योजना लागू करेगी।

36 हजार से अधिक अवधिपार ऋणी लाभान्वित होंगे

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने कहा कि बुधवार को मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों के अवधिपार ऋणियों को पुन: मुख्यधारा में लाये जाने हेतु किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए भूमि विकास बैंकों के अवधिपार किसानों को अवधिपार ब्याज में 100 प्रतिशत राहत देने के लिए 200 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान सहित एकमुश्त समझौता योजना वर्ष 2025-26 में लागू करने की घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से जहां एक ओर प्रदेश के भूमि विकास बैंकों जुड़े हुए 36,351 अवधिपार ऋणी सदस्यों को अवधिपार ब्याज में शत प्रतिशत राहत का लाभ मिलेगा, वहीं दूसरी ओर लगातार कमजोर होती जा रही भूमि विकास बैंकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने की ओर भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

शत-प्रतिशत मूलधन जमा करने पर, ओवरड्यू ब्याज की 100 प्रतिशत छूट

इस घोषणा के तहत भूमि विकास बैंकों से मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन (कृषि एवं अकृषि) ऋण, जो दिनांक 01.07.2024 को अबधिपार हो गये हैं, उनके द्वारा अवधिपार मूलधन की 100 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर उनकी ओर बैंक को बकाया 100 प्रतिशत अवधिपार ब्याज की राहत दी जावेगी। इसके परिणामस्वरूप ऐसे ऋणी सदस्यों को पुन: मुख्यधारा में लाया जाकर नवीन कृषि और अकृषि गतिविधियों के लिए उनके आर्थिक उन्नयन के लिए राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में ऋण दिया जाकर लाभान्वित किया जा सकेगा।

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