सहकारी समिति पात्रता के बावजूद किसी व्यक्ति को सदस्य नहीं बनाती है तो रजिस्ट्रार के समक्ष अपील का प्रावधान
जयपुर, 22 मार्च (मुखपत्र)। सहकारी समितियां यदि किसी व्यक्ति को पात्रता अर्जित करने के बावजूद सदस्यता देने से इनकार करती हैं, तो ऐसा व्यक्ति सदस्यता प्राप्त करने के लिये रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां को अपील कर सकता है।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में सदस्यता के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 एवं नियम 2003 में प्रावधान निर्धारित है। इसके अनुसार जो व्यक्ति समिति की सदयस्ता की पात्रता रखता है, उसे निर्धारित प्रपत्र में समिति को आवेदन करना होता है एवं निर्धारित हिस्से की राशि भी जमा करानी होती है।
उन्होंने कहा कि जो समितियां कार्यक्षेत्र में सदस्यता के पात्र व्यक्तियों को सदस्यता देने से मना करती है, ऐसे प्रकरणों में रजिस्ट्रार के समक्ष अपील करने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार द्वारा सम्बंधित पक्षों को सुनकर इस पर निर्णय लिया जाता है।
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