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मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना : 40.36 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋण का होगा निस्तारण, 881 ऋणी सदस्य लाभान्वित होंगे

जयपुर, 5 मई (मुखपत्र)। सहकारी भूमि विकास बैंक के अवधिपार ऋणी सदस्यों को राहत देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू की गई है। जयपुर प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक की सचिव श्रीमती रजनी गुप्ता ने बताया कि जिले में कुल 881 ऋणी सदस्य इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इन ऋणियों को योजना से लाभान्वित किए जाने से लगभग 40.36 करोड़ रुपये के अवधिपार ऋणों का निस्तारण हो सकेगा तथा लाभार्थियों को पुन: मुख्यधारा में आने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने बताया कि इन सब ऋणियों को डिमांड नोटिस जारी कर दिये गये हैं, जिनमें से 583 नोटिस तामील हो गये हैं। अब तक दो अवधिपार खाते क्लीयर हो चुके हैं, जिनमें बैंक को लगभग तीन लाख रुपये की वसूली हुई है और ऋणियों को अवधिपार ब्याज और दंडनीय ब्याज के रूप में 4 लाख रुपये की राहत मिली है।

सचिव ने बताया कि प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के समस्त ऋण खाते, जो दिनांक 1 जुलाई, 2024 को अवधिपार की श्रेणी में वर्गीकृत हैं, मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत योजना के दायरे में आएंगे। किन्तु वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना के तहत वितरित किये गए ऋणों में से अवधिपार हो चुके खाते इस योजना के अंतर्गत राहत के लिए पात्र नहीं होंगे।

30 सितम्बर तक बकाया राशि का चुकारा करना होगा

उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए ऋणी सदस्य द्वारा स्वयं के हिस्से की देय राशि का न्यूनतम 25 प्रतिशत अंश 30 जून, 2025 तक बैंक खाते में जमा करवाया जाना आवश्यक है। जबकि, शेष देय राशि अधिकतम तीन किश्तों में योजना अवधि 30 सितम्बर, 2025 से पूर्व बैंक खाते में जमा करवाई जा सकेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए ऋणी सदस्य, बैंक के प्रधान कार्यालय और चौमूं, फागी, चाकसू, शाहपुरा व जयपुर शाखा में सम्पर्क कर सकते हैं।

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