मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत एकमुश्त समझौता योजना का लाभ 30 सितम्बर तक मिलेगा, सरकार ने अब तक 130 करोड़ रुपये की राहत दी
पात्र ऋणी किसान 25 प्रतिशत राशि जमा करवाने पर भारी-भरकम छूट के हकदार होंगे
जयपुर, 11 जुलाई (मुखपत्र)। राजस्थान की भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने किसान हित में बड़ा निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत समझौता योजना 2025-26 की अवधि बढ़ा दी है। योजना के अंतर्गत पात्र ऋणी अब अपने हिस्से की न्यूनतम 25 प्रतिशत राशि 30 सितम्बर, 2025 तक जमा करवा सकेंगे। पूर्व में यह तिथि 30 जून तक निर्धारित थी। प्रदेश में प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों के पात्र ऋणी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।
सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राजस्थान में पहली बार राज्य सरकार के वित्तीय सहयोग से जारी की गयी इस योजना को लेकर ऋणी सदस्यों में काफी उत्साह है। योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ से आकर्षित होकर अवधिपार खातों के निस्तारण हेतु प्रदेश के सहकारी भूमि विकास बैंकों में योजना के अंतिम दिन 30 जून को भारी भीड़ उमड़ी और पोर्टल पर रसीदें कटवाने के लिए देर रात्रि तक कतारें लगी रहीं। इसके बावजूद कई ऋणी सदस्य योजना के लाभ से वंचित रह गए थे। योजना के लाभ से वंचित रहे ऐसे ऋणी सदस्यों की ओर से लगातार आ रही मांग के आधार पर राज्य सरकार ने अन्तिम तिथी को बढ़ाकर 30 सितम्बर 2025 तक करने का अहम निर्णय लिया है।
किसानों को अनुदादिन ब्याज योजना में ऋण वितरण का लाभ मिलेगा
सहकारिता मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसान हित में लागू इस योजना से लाभान्वित ऋणी सदस्यों को पुन: मुख्यधारा में लाए जाने के लिए भूमि विकास बैंकों के माध्यम से राज्य सरकार की 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान योजना में दीर्घकालीन कृषि व अकृषि निवेश ऋण भी वितरित किए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश के 36 प्राथमिक बैंकों को ऋण वितरण लक्ष्य आवंटित किए गए हैं।
अब तक 130 करोड़ रुपये की राहत
उन्होंने बताया कि एकमुश्त समझौता योजना के अंतर्गत कुल 30,007 पात्र ऋणियों में से अब तक 7,500 से अधिक ऋणी सदस्यों को लगभग 130 करोड़ रुपये का ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाकर राहत से लाभान्वित किया गया है। इसके परिणामस्वरूप ऋणी किसान भूमि विकास बैंकों के पास रहन रखी अपनी भूमि को मुक्त करवा सकेंगे।
अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में शत प्रतिशत राहत
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में लागू की गई मुख्यमंत्री अवधिपार ब्याज राहत समझौता योजना 2025-26 के अंतर्गत ऋणियों को अवधिपार ब्याज, दण्डनीय ब्याज एवं वसूली खर्च में शत प्रतिशत राहत दिए जाने का प्रावधान है। पात्र ऋणियों द्वारा केवल मूलधन एवं बीमा प्रीमियम की राशि चुकाई जानी है। सरकार ने इस योजना में पात्र ऋणी किसानों को राहत देेने के लिए 200 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।
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