इस तारीख तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगाई तो 5 हजार से 10 हजार रुपये रूपये का जुर्माना देना होगा
श्रीगंगानगर, 29 अप्रैल (मुखपत्र)। जिला परिवहन कार्यालय की ओर से 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। इसकी अंतिम तिथि 30 जून 2024 है। 30 जून के बाद वाहन पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं होने पर प्रथम बार 5000 रुपये और दूसरी बार वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट के मिलने पर 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा।
जिला परिवहन अधिकारी अवधेश चौधरी ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बिना वाहनों का जिला परिवहन कार्यालय में किसी प्रकार का कार्य सम्पादित नहीं किया जाएगा। समस्त प्रकार के वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाए जाने की समय सीमा 30 जून 2024 तक समाप्त हो रही है।
उन्होंने बताया कि जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उनके लिए अंतिम समय सीमा 29 फरवरी 2024 थी। जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक में अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च की अंतिम तिथि थी। जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, उनके लिए 30 अप्रेल 2024 की समय सीमा थी। जिन वाहनों के पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है, को 31 मई 2024 तक समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ-साथ ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा शून्य है, उन्हें 30 जून 2024 तक नम्बर प्लेट लगवाना अनिवार्य है। उपरोक्त समय सीमा अनुसार हाईसिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट नहीं लगाये गये वाहनों पर जुर्माना एवं जब्ती की कार्यवाही की जावेगी।
ऑनलाइन किया जा सकता है आवेदन
जिला परिवहन अधिकारी के अनुसार सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) पोर्टल पर हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत सरल है। सम्बन्धित कॉलम में वाहन से जुड़ी जानकारी देने पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद निर्धारित शुल्क अदा करने पर संबंधित एजेंसी में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने की तिथि दी जाएगी। पोर्टल पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर, इंजन नंबर, तथा चैसिस नम्बर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। ऑनलाइन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी।
लाइसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड शुल्क रिफंड आवेदन 30 अप्रैल तक
राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से लाइसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। इसके स्थान पर ई-डीएल व ई-आरसी जारी किए जा रहे हैं। जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि जिन वाहन चालकों ने अपने लाइसेंस व आरसी के स्मार्ट कार्ड की फीस जमा करवा दी है और 31 मार्च तक उन्हें स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, तो अपनी जमा राशि का रिफंड ले सकते हैं। रिफंड के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रेल है। वे वाहन चालक या लाइसेंसधारी जिनकी स्मार्ट कार्ड फीस जमा है और तकनीकी कारणों से स्मार्ट कार्ड जारी नहीं हुए हैं, वे https://jinsharanam.com/transport /smart_card_fees_refund.html पर आवेदन कर रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आवेदन का एप्लीकेशन नंबर इंद्राज करें। इसके बाद ई-डीएल व ई-आरसी का चयन कर कार्यालय चुनना होगा।