सहकारी भूमि विकास बैंक में संचालक मंडल के सदस्यों का चुनाव सम्पन्न, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव कल
हनुमानगढ़, 22 मई (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुरूप हनुमानगढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड में आज गुरुवार को संचालक मंडल सदस्यों का चुनाव सम्पन्न हो गया। बैंक में डेलिगेट्स सदस्यों का चुनाव और संचालक मंडल के सदस्यों के लिए मतदान की प्रक्रिया, जून 2023 में सम्पन्न हो गयी थी, लेकिन हाईकोर्ट के स्थगनादेश के कारण, मतगणना पर रोक लगी हुई थी। हाईकोर्ट ने 16 मई 2025 को याचिका का निस्तारण करते हुए, मतगणना पर लगायी गयी रोक को हटा लिया था। इसके बाद राजस्थान राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण द्वारा, शेष निर्वाचन कार्यक्रम जारी कर, सहायक रजिस्ट्रार हरीसिंह शर्मा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया।
आज गुरुवार को हनुमानगढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक के प्रधान कार्यालय में प्रात: 10 बजे मतगणना प्रारंभ हुई। मतगणना समाप्त होने पर चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित कर दिया गया। संचालक मंडल के सदस्यों के लिए योगेश झोरड़ (चोहिलावाली), मदनलाल जांदू (डबली पेमा), संदीप जाखड़ (पंडितावाली), सुरेंद्र कुमार मूंड (रामपुरा), जगदीप सिंह (जोड़कियां), राजेंद्र कुमार स्याग (जसाना), विजेंद्र बेनीवाल (दीपलाना) और वेदप्रकाश (गंधेली) को निर्वाचित घोषित किया गया है। महिला वर्ग से आरती झोरड़ और अनुसूचित जनजाति वर्ग से रमेश धानक, 30 जून 2023 को निर्विरोध निर्वाचित हो गये थे।
दो सदस्यों का पद रिक्त
डेलिगेट बॉडी के सदस्यों के निर्वाचन आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण, अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य चुनाव जीत कर नहीं आ सका, जिस कारण, संचालक मंडल में एससी के लिए आरक्षित सदस्य का पद रिक्त रह गया। इसी प्रकार, डेलिगेट बॉडी के निर्वाचन में महिलाओं के लिये आरक्षण का प्रावधान नहीं होने के कारण, संचालक मंडल के लिए महिलाओं के लिए आरक्षित दो में से एक पद रिक्त रह गया।
गणेशाराम नहीं जीत पाये
इस चुनाव को उच्च न्यायालय में ले जाने वाले राज्य सहकारिता सेवा के पूर्व अधिकारी गणेशाराम खाती संचालक मंडल के सदस्य निर्वाचित नहीं हो पाये। सहायक रजिस्ट्रार के पद से तीन साल पहले सेवानिवृत्त हुए और भूमि विकास बैंक, रायसिंहनगर केे सचिव रह चुके खाती ने डेलिगेट बॉडी का सदस्य निर्वाचित होने के पश्चात संचालक मंडल के सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन दाखिल किया था, लेकिन उपनियम संख्या 26.6 के प्रावधान के अनुरूप, गत पांच वर्ष में बैंक से ऋण नहीं लिये जाने के कारण, निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें अपात्र मानते हुए नामांकन खारिज कर दिया था। गणेशाराम हाईकोर्ट से रिलीफ ले आये, लेकिन चुनाव नहीं जीत पाये।
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