सहकारिता

प्रदेश स्तरीय नेता के कब्जे से सोसाइटी का रिकार्ड बरामद करने के लिए कोर्ट में याचिका दायर, सर्च वारंट जारी करने का आग्रह

Om-Prakash-Rojh

श्रीगंगानगर, 7 जुलाई (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेशस्तरीय नेता और गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधीन रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के सेवानिवृत्त व्यवस्थापक ओमप्रकाश रोझ उर्फ ओ.पी. रोझ के कब्जे से सोसाइटी का रिकार्ड प्राप्त करने के लिए प्रबंध कार्यकारिणी को कानूनी प्रक्रिया को सहारा लेना पड़ रहा है।

सोसाइटी के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिद्धू ने बताया कि समिति की ओर से एक बार नोटिस जारी किये जाने और फिर गणमान्य लोगों की पंचायत में हामी भरने के बावजूद ओमप्रकाश रोझ ने कार्यवाहक व्यवस्थापक को रिकार्ड नहीं सौंपा है। रिकार्ड प्राप्त करने के लिए 7 जुलाई 2023 को पदमपुर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की गयी है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट की धारा 31(3) के तहत दायर याचिका में कहा गया है कि सोसाइटी द्वारा ओमप्रकाश रोझ को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के उपरांत सेवानिवृत्त किया जा चुका है। रोझ समिति का रिकार्ड अपने साथ ले गया है। उसे 17 जून को नोटिस जारी कर पांच दिन में रिकार्ड कार्यवाहक व्यवस्थापक अनिल कुमार को सौंपने के लिए कहा गया था।

नोटिस मिलने पर ओमप्रकाश ने 21 जून को लिखित जवाब भेजा कि वह शीघ्र ही समिति का रिकार्ड सौंप देगा, लेकिन उसने रिकार्ड नहीं दिया। सात दिन के इंतजार के पश्चात, क्षेत्र के गणमान्य लोगों की पंचायत के बीच ओमप्रकाश ने 2 जुलाई 2023 को रिकार्ड सौंपने की हामी भरी, परन्तु आज तक समिति को रिकार्ड सुपुर्द नहीं किया। इससे सोसाइटी का कार्य प्रभावित हो रहा है।

सर्च वारंट जारी करने का आग्रह

याचिका में ओमप्रकाश रोझ से सोसाइटी के रिकार्ड का कब्जा लेने के लिए सर्च वारंट जारी करने और घमूड़वाली पुलिस को सहयोग के लिए आदेशित करने का आग्रह किया गया है, ताकि रोझ के कब्जे से रिकार्ड बरामद किया जा सके। इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। सिद्धू ने बताया कि व्यवस्थापक कक्ष पर ताला लगा है, जिसकी चाबी भी ओमप्रकाश नहीं दे रहा। अब सर्च वारंट प्राप्त कर, पुलिस की मदद से रिकार्ड प्राप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

अवैधानिक प्रस्ताव से सेवा विस्तार

उल्लेखनीय है कि 29.07.2022 को तात्कालिक प्रबंध कार्यकारिणी द्वारा पारित एक अवैधानिक प्रस्ताव (जिसमें ओम रोझ को 31.03.2023 को सेवानिवृत्ति के उपरांत मुख्य कार्यकारी के पद पर पूर्ण वेतन व भत्तों पर 2 साल और 3 महीने का सेवा विस्तार दिया गया) की आड़ में ओमप्रकाश रोझ अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने के पश्चात 31 जनवरी 2023 को सोसाइटी की सेवाओं से सेवानिवृत्त नहीं हुआ और 60 वर्ष की आयु के उपरांत भी सोसाइटी में मुख्य कार्यकारी के पद पर, नियमित वेतन-भत्ते पर काम करता रहा।

गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड केे प्रबंधन में यह प्रकरण मई 2023 के अंत में संज्ञान में लाये जाने के उपरांत, सोसाइटी ने 10 जून 2023 को ओम रोझ को सेवानिवृत्त कर दिया। इसके पश्चात रिडमलसर ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक अनिल कुमार को रतनपुरा सोासाइटी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया, लेकिन रोझ ने सोसाइटी का रिकार्ड नहीं सौंपा।

स्थगन के लिए हाईकोर्ट की शरण में ओम रोझ

इन सब के विपरीत, ओम रोझ ने वर्तमान सोसाइटी अध्यक्ष द्वारा उसे सेवानिवृत्त किये जाने के विरुद्ध राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ में याचिका दायर कर उसेहटाने एवं उसके खिलाफ जारी कार्यवाही पर स्थगनादेश जारी करने का आग्रह किया। इसमें सोसाइटी द्वारा दिनांक 29.07.2022 को पारित प्रस्ताव, जिसमें सेवानिवृत्ति के उपरांत ओमप्रकाश रोझ को दिनांक 31.01.2023 से 30.04.2025 तक सेवा विस्तार दिया गया है, को उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्रीगंगानगर द्वारा अनुमोदित किये जाने को आधार बनाया गया है।

हालांकि, सोसाइटी की ओर से समय रहते जोधपुर हाईकोर्ट में केविएट दाखिल कर दिये जाने के कारण, ओम रोझ का मंसूबा अभी तक पूरा नहीं हुआ है और उप रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त अवैधानिक प्रस्ताव को अपखंडित भी कर दिया गया है।

क्या कहती है धारा 31

राजस्थान सहकारी सोसाइटी एक्ट 2001 की धारा 31 अभिलेखों आदि का कब्जा प्राप्त करने के संदर्भ में है, जब सोसाइटी का कोई पदावरोही अधिकारी या सदस्य का मुख्य अधिकारी जानबूझकर सोसाइटी का रिकार्ड अपने कब्जे में रखे रहता है और सोसाइटी को सुपुर्द नहीं करता है। धारा 31(3) उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर मजिस्ट्रेट, वारंट द्वारा किसी भी ऐसे पुलिस अधिकारी को, जो उप-निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो, ऐसे किसी संभावी स्थान में,

जिसमें अभिलेख या सम्पत्ति रखी जाती है या रखे जाने का विश्वास किया जाता है, प्रवेश करने तथा तलाशी लेने और ऐसे अभिलेखों तथा सम्पत्ति को अभिगृहीत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा और इस प्रकार अभिगृहीत अभिलेख तथा सम्पत्ति, सोसाइटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रशासक या समापक को या रजिस्ट्रार या यथास्थिति, रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को सौंप दी जायेगी।

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