राज्यसहकारिता

जिला कलेक्टर ने गबन मामले में 6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म्स को ब्लेक लिस्टेड करने की अनुशंसा की

श्रीगंगानगर, 20 फरवरी (मुखपत्र)। गंगानगर कलेक्टर और दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की प्रशासक डॉ. मंजू चौधरी ने सहकारी सोसाइटी के मिनी बैंक गबन मामले में 6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स/चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म्स के विरुद्ध सहकारिता विभाग एवं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) के स्तर पर कठोर कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की है। बैंक की जैतसर शाखा से सम्बद्ध एवं चक 3 जीबी में स्थित 2 जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा संचालित मिनी बैंक में हुए करोड़ों रुपये के गबन के मामले में सी.ए./सी.ए. फर्म्स  के विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है। इस मामले में, पीडि़त खाताधारकों/जमाकर्ताओं द्वारा बैंक शाखा के समक्ष एक माह से धरना जारी है।

प्रशासक की ओर से रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान को प्रेषित पत्र में 2 जीबीए सोसाइटी एवं मिनी बैंक में हुए गबन का ब्यौरा देते हुए, पिछले 9 साल में सोसाइटी में ऑडिट करने वाले 6 सीए/सीए फर्म को ब्लेक लिस्टेड करने एवं इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन चार्टर्ड एकाउंटेंट्स में कठोर कार्यवाही के लिए पत्र प्रेषित करने की अनुशंसा की गयी है।

साल 2014-15 से लेकर 2022-23 तक जिन सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा 2 जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का वैधानिक अंकेक्षण किया गया है, उन पर गबन को छुपाने का दोष लगाया गया है। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी को हर साल चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा विभागीय अंकेक्षक से लेखों का वैधानिक अंकेक्षण करवाए जाने की अनिवार्यता है। कोऑपरेटिव एक्ट अंतर्गत करवायी गयी जांच के जांच परिणाम में 2 जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. का साल 2014-15 से 2022-23 तक ऑडिट करने वाले सीए/सीए फर्मों के विरुद्ध, अंकेक्षण कार्य में लापरवाही बरतने के कारण नियमानुसार कार्यवाही के लिए सहकारिता विभाग को प्रकरण प्रेषित करने की अनुशंसा की गयी थी। इसके आधार पर प्रशासक द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर को पत्र लिखा गया।

 

जिन चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म्स को सहकारिता विभाग के विभागीय पैनल से ब्लेक लिस्टेड करने एवं इनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के लिए आई.सी.ए.आई. को पत्र लिखने की अनुशंसा की गयी है, उनके नाम इस प्रकार हैं :-

विभोर रूपेश एंड कम्पनी, श्रीगंगानगर, चार्टर्ड एकाउंटेंट (ऑडिट वर्ष 2014-15)

रतन गर्ग एंड एसोसिएट, श्रीगंगानगर, चार्टर्ड एकाउंटेंट (ऑडिट वर्ष 2015-16, 2018-19)

गोयल नागपाल एंड कम्पनी, श्रीगंगानगर, चार्टर्ड एकाउंटेंट (ऑडिट वर्ष 2016-17, 2017-18)

राकेश लालगढिय़ा एंड एसोसिएट, श्रीगंगानगर, चार्टर्ड एकाउंटेंट (ऑडिट वर्ष 2019-20)

भरत मुंद्रा एंड कम्पनी, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), चार्टर्ड एकाउंटेंट (ऑडिट वर्ष 2020-21, 2021-22)

देवेंद्र भठेजा एंड कम्पनी, सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर), चार्टर्ड एकाउंटेंट (ऑडिट वर्ष 2022-23)

साल-दर-साल हुए गबन का ब्यौरा

दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा 2 जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., 3 जीबीए (जैतसर) की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 के तहत करवायी गयी। जांच रिपोर्ट के परीक्षण उपरांत जारी जांच परिणाम में 8 करोड़ 97 लाख 32 हजार 984 रुपये का गबन होने की पुष्टि की गयी। इसमें 3 लाख 31 हजार 200 रुपये का स्टॉक भी शामिल है, जो कम पाया गया, तथा शेष राशि ग्रामीणों, किसानों की है, जिन्होंने एफडीआर के रूप में एवं बचत खाते के रूप में सोसाइटी के मिनी बैंक में जमा करवायी थी। गबन का वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है-

 

2014-15 में 1 करोड़ 40 लाख 71 हजार 37 रुपये

2015-16 में 1 करोड़ 59 लाख 10 हजार 596 रुपये

2016-17 में 1 करोड़ 05 लाख 10 हजार 52 रुपये

2017-18 में 1 करोड़ 06 लाख 92 हजार 522 रुपये

2018-19 में 1 करोड़ 74 लाख 65 हजार 738 रुपये

2019-20 में 1 करोड़ 22 लाख 04 हजार 668 रुपये

2020-21 में 1 लाख 74 हजार 882 रुपये

2021-22 में 34 लाख 26 हजार 175 रुपये

2022-23 में 16 लाख 31 हजार 498 रुपये

2023-24 में 33 लाख 16 हजार 616 रुपये

कुल राशि – 8 करोड़ 94 लाख 1 हजार 784 रुपये

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