ड्यूटी में लापरवाही पर एक और सहकारी अधिकारी निलम्बित
जयपुर, 2 जून (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार मुक्त कार्यप्रणाली, कार्यों में पारदर्शिता और कार्य संस्कृति में सुधार में अपेक्षित सहयोग नहीं करने वाले सहकार कर्मियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही आरंभ कर दी गयी है। इस प्रकार के प्रकरणों में पूर्व में दो उप रजिस्ट्रार को निलम्बित एवं एक अन्य उप रजिस्ट्रार को एपीओ किया जा चुका है। जबकि एक सहकारी निरीक्षक को राजकीय सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है। इस सूची में अब एक सहकारी निरीक्षक का नाम भी जुड़ गया है।
ताजा घटनाक्रम में बिना सक्षम स्वीकृति मुख्यालय छोडऩे एवं कार्यालय समय के दौरान अनुपस्थित पाये जाने पर सहकारी निरीक्षक को आज निलम्बित कर दिया गया। रजिस्ट्रार, सहकारी समितिया डॉ.समित शर्मा की ओर से सहकारी निरीक्षक-ग्रेड प्रथम उम्मेदसिंह का निलम्बन आदेश मंगलवार को जारी किया गया।
जानकारी के अनुसार, सहकारी निरीक्षक उम्मेदसिंह ग्रेड प्रथम, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जोधपुर में पदस्थ हैं और वे मथानिया क्रय विक्रय सहकारी समिति में नियोजित हैं। मंगलवार को उप रजिस्ट्रार, जोधपुर द्वारा कार्यस्थल का निरीक्षण किये जाने पर उम्मेदसिंह गैर हाजिर पाये गये। उनके द्वारा कार्यस्थल छोडऩे की स्वीकृति भी सक्षम स्तर से नहीं ली गयी थी।
अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित
उप रजिस्ट्रार द्वारा अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं बिना सूचना/अनुमति के कार्यस्थल छोडऩे पर उम्मेदसिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही प्र्रस्तावित की गयी, जिसके आधार पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा उम्मेदसिंह को आज निलम्बित कर दिया गया। आदेशानुसार, निलम्बनकाल में उम्मेदसिंह का मुख्यालय, कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जैसलमेर रहेगा।
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