सहकारिता

राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना पुन: लागू, किसानों को मिलेगा 10 लाख रुपये का बीमा कवर

जयपुर, 26 मई (मुखपत्र)। राजस्थान में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी) एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियां (पैक्स) के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले लाखों किसानों को राज सहकार दुर्घटना बीमा योजना का लाभ फिर से मिलना आरंभ हो गया है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिडेट (अपेक्स बैंक) एवं आदित्य बिरला हैल्थ इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के मध्य 20 मई 2025 को एमओयू निष्पादित होने के उपरांत इस योजना को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

एमओयू की शर्तों के अनुसार आदित्य बिरला हैल्थ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि., प्रत्येक ऋणी किसान का 298 रुपये 01 पैसे (जीएसटी सहित) प्रीमियम पर 10 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करेगी। इसका लाभ 18 वर्ष से 79 वर्ष की आयुसीमा के कृषक सदस्यों को 31 मार्च 2026 तक मिलेगा। शर्तों के अनुरूप बीमित कृषक को एक वर्ष के लिए बीमा सुरक्षा प्रदत्त की जायेगी। ऋणी सदस्य के खाते से बीमा प्रीमियम की कटौती होते ही बीमा कवर आरंभ हो जायेगा। वर्ष 2024-25 में व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना का क्रियान्वयन इसी कम्पनी द्वारा किया गया था।

अपेक्स बैंक के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा समय पर ऋण का चुकारा करने वाले काश्तकारों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण का लाभ दिया जा रहा है। इसलिए अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले प्रत्येक पात्र लाभार्थी का बीमा अनिवार्य रूप से करवाया जाना है। अमानतदारों, अन्य ऋणियों एवं स्टाफ सदस्यों आदि का बीमा, पूर्व की भांति स्वैच्छिक होगा।

डॉक्टर ऑन कॉल की नि:शुल्क सुविधा

योजना की क्रियान्विति हेतु कम्पनी एक पोर्टल बनायेगी। बीमा कम्पनी द्वारा प्रत्येक सदस्य की सिस्टम जनरेटेड एक बीमा पोलिसी सम्बन्धित बैंक को उपलब्ध करवाई जायेगी, जिसके वितरण की जिम्मेदारी सम्बन्धित बैंक की होगी। बीमा राशि का भुगतान बैंक के माध्यम से नामित को किये जाने का प्रावधान रखा गया है। कम्पनी द्वारा डॉक्टर ऑन कॉल की नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रथम पांच कॉल तक ही यह सुविधा नि:शुल्क रहेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024-25 में, ब्याजमुक्त फसली ऋण योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों को 292 रुपये 05 पैसे की प्रीमियम दर पर राज सहकार दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया था।

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