सहकारिता

65 वर्ष से अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त कार्मिकों को तत्काल सहकारी बैंकों से हटाने का आदेश

जयपुर, 7 मार्च (मुखपत्र)। राज्य केे अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में हुए करोड़ों रुपये के गबन की गाज प्रदेश के सेवानिवत्त कर्मचारियों पर भी गिरनी शुरू हो गयी है। राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की ओर से जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को तत्काल हटाये जाने का आदेश दिया गया है। शीर्ष सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक संजय पाठक ने शुक्रवार को इस आशय का आदेश जारी किया। अपेक्स बैंक ने समस्त डीसीसीबी प्रबंध निदेशकों को पाबंद किया कि वे 65 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिकों को तत्काल हटाएं और एक सप्ताह में इसकी सूचना अपेक्स बैंक को प्रेषित करें।

उल्लेखनीय है कि अपेक्स बैंक सहित प्रदेश के विभिन्न जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में इन्हीं बैंकों से सेवानिवृत्त लगभग डेढ़ सौ से अधिक ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय से 2023-24 में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले कार्मिकों को हटाने के लिए आदेश जारी किया गया था, लेकिन अजमेर सहित अधिकांश डीसीसीबी ने इस आदेश की पालना नहीं की।

अजमेर सीसीबी में हुआ 3.51 करोड़ रुपये का गबन

अजमेर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की किशनगढ़ ब्रांच में हुए 3.51 करोड़ रुपये के गबन में एक बड़ा कारण यह भी रहा कि इस शाखा में 67 साल का एक सेवानिवृत्त कार्मिक कैशियर के रूप में कार्यरत था, जिसे कम्प्यूटर का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसकी आई.डी. बनी हुई थी। इस आईडी का उपयोग शाखा प्रबंधक ऋषभ शर्मा द्वारा ही किया जाता था। ऋषभ शर्मा पर पिछले 10 माह में बैंक से 3 करोड़ 51 लाख रुपये का गबन करने का आरोप है। बैंक ने उसे निलम्बित कर दिया है और उसके विरूद्ध पुलिसथाना में केस भी दर्ज करा दिया है। फिलहाल इस प्रकरण की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत जांच जारी है।

सूत्र बताते हैं कि अजमेर बैंक से अभी तक 65 वर्ष से अधिक आयु वाले समस्त कार्मिकों को नहीं हटाया गया है।

 

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