गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक की अभिनव पहल, समितियों को 2 प्रतिशत बकाया ब्याज अनुदान की राशि का भुगतान बैंक करेगा
श्रीगंगानगर, 24 अप्रेल (मुखपत्र)। एक साल से अधिक समय से वेतन की बाट जोह रहे ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्मिकों को जल्द ही राहत मिलने वाली है। ग्राम सेवा सहकारी समितियां कर्मचारी यूनियन श्रीगंगानगर की मांग पर गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक प्रबंधन ने ब्याज अनुदान की एवज में 1.50 लाख रुपये तक की सहायता देने की स्वीकृति जारी कर दी है। यूनियन के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष जसवंत पचार के नेतृत्व में जिला कार्यकारिणी एवं बैंक प्रबंधन के बीच हुई सफल वार्ता के उपरांत, बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग ने 24 अप्रेल 2024 को इस आशय का आदेश जारी कर दिया। राजस्थान में संभवत ऐसा पहली बार हो रहा है, जब किसी बैंक द्वारा व्यवस्थापकों को ब्याज अनुदान की एवज में डेढ़ लाख रुपये तक की राशि बैंक स्तर से जारी की जा रही है।
जिलाध्यक्ष पचार के नेतृत्व में कार्यकारिणी सदस्यों एवं लगभग 50 व्यवस्थापकों ने 22 अप्रेल को प्रबंध निदेशक संजय गर्ग को ज्ञापन प्रस्तुत कर, साल भर से ब्याज अनुदान नहीं मिलने के कारण, वेतन नहीं मिलने की मांग प्रमुखता से उठायी थी। बैंक के सभाकक्ष में एमडी संजय गर्ग, मुख्य प्रबंधक विकास गर्ग और वरिष्ठ प्रबंधक पवन शर्मा की यूनियन के पदाधिकारियों के साथ लगभग डेढ़ घंटे की वार्ता के पश्चात कई बिन्दुओं पर सहमति हुई। यूनियन की ओर से जिलाध्यक्ष जसवंत पचार, संरक्षक लालचंद पूनिया, उपाध्यक्ष मंदीप सिंह व गुरमंट सिंह, सचिव राजकुमार व कोषाध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने सोसाइटी कर्मचारियों की मांगों को बैंक प्रबंधन के समक्ष रखा। इस अवसर पर बैंक की 16 शाखाओं से आये लगभग 50 व्यवस्थापक उपस्थित थे, जिनके समक्ष दोनों पक्षों में वार्ता पर सहमति बनी।
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इन बिन्दुओं पर बनी सहमति
दोनों पक्षों में सफल एवं सकारात्मक वार्ता के उपरांत जिन बिन्दुओं पर सहमति बनी, उनमें बैंक द्वारा ऋण वितरण की एवज में पैक्स को मिलने वाले 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के अग्रिम के रूप में प्रत्येक ग्राम सेवा सहकारी समिति को 1 लाख 50 हजार रुपये तक का भुगतान करना, 31 अगस्त 2024 तक साख सीमा का नवीनीकरण करना, एरियर ब्याज व पैनल्टी ब्याज की जांच एवं लालगढ़ शाखा व पदमपुर शाखा की समीक्षा के लिए कमेटी का गठन करना, व्यवस्थापकों की साख सीमा पर मौजूदा 11 प्रतिशत ब्याज को कम करने के लिए सुझाव देने हेतु कमेटी का गठन करना तथा ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा संचालित मिनी बैंक में एफडी कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों व समितियों द्वारा बैंक में एफडी कराने पर अतिक्ति ब्याज में बढोतरी पर विचार के लिए कमेटी का गठन करना शामिल है।
बैंक प्रबंधन ने जारी किये आदेश
अध्यक्ष जसवंत पचार ने बताया कि वार्ता में सहमति बनने के दो दिन पश्चात ही प्रबंध निदेशक संजय गर्ग ने 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान के अग्रिम के रूप में राशि जारी करने तथा अन्य दोनों मुद्दों पर सुझाव देने के लिए कमेटी के गठन का आदेश जारी कर दिया। आदेशानुसार, समितियों को राज्य सरकार ने प्राप्त होने वाली 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान राशि या 1 लाख 50 हजार रुपये, जो भी कम हो, का अग्रिम भुगतान किया जायेगा। इस सुविधा प्राप्त करने के लिए समिति को प्रस्ताव पारित कर, बैंक शाखा के माध्यम से प्रधान कार्यालय को भिजवाना होगा। राज्य सरकार ने अनुदान प्राप्त होने पर यह राशि समायोजित कर ली जायेगी।