सहारा के निवेशकों को 5000 करोड़ रुपये लौटने की प्रक्रिया आरम्भ, दावा करने के 45 दिन में मिलेगी राशि
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया
नई दिल्ली, 18 जुलाई। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को केन्द्रीय पंजीयक-सहारा रिफंड पोर्टल https://mocrefund.crcs.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल को सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों – सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के प्रामाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए विकसित किया गया है।
सहारा समूह की इन सोसायटियों में लगभग 1.78 करोड़ छोटे निवेशकों की 30000 रुपये तक की रकम फंसी हुई है। इस अवसर पर केन्द्रीय सहकारिता राज्यमंत्री बी.एल. वर्मा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी और सहकारिता मंत्रालय के सचिव ज्ञानेश कुमार सहित सहारा समूह की चारों सहकारी समितियों के जमाकर्ता भी उपस्थित थे।
इस अवसर अमित शाह ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत के बाद, उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की, जिस सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति का गठन कर उनके निर्देशन में पारदर्शी तरीके से भुगतान की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कहा कि ट्रायल बेसिस पर पारदर्शी तरीके से आज निवेशकों को 5,000 करोड़ रुपये की राशि लौटाने की शुरूआत हो रही है। जब 5,000 करोड़ रुपये का भुगतान हो जाएगा, तब बाकी बचे निवेशकों की राशि लौटाने के लिए एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
शुरूआत में 10 हजार रुपये मिलेंगे
केन्द्रीय एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि आज लॉन्च हुए पोर्टल के माध्यम से पहले निवेशकों को, जिनकी जमाराशि 10,000 रुपये या इससे अधिक है, उसमें से 10,000 रुपये तक की राशि का भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल पर आवेदन करने के लिए चारों समितियों का पूरा डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने सभी निवेशकों से अनुरोध किया कि वे कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से अपना ऑनलाइन पंजीकरण कराएं। प्रत्येक निवेशक का आधार कार्ड उसके मोबाइल के साथ लिंक्ड होना चाहिए और आधार कार्ड उसके आपके बैंक अकाउंट के साथ लिंक्ड होना चाहिये, तभी रुपये मिलेंगे। उन्होंने निवेशकों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि 45 दिनों में पैसा उनके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा।
निवेशकों को यूं मिलेगी धनराशि
– सबसे पहले https://mocrefund.crcs.gov.in/पोर्टल के होमपेज पर जायें और जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करें।
– आधार नम्बर और इससे लिंक्ड मोबाइल नम्बर डालें।
– फिर सेेंड ओटीपी पर क्लिक करें और ओटीपी प्राप्त होने पर दर्ज करें।
– रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने पर जर्माकर्ता लॉग-इन पर क्लिक करें और पुन: आधार नम्बर और मोबाइल नम्बर डालकर ओटीपी दर्ज करें।
– नियम और शर्तों को पढ़ें और अपनी सहमति दर्ज करने के लिए ‘मैं सहमत हूं’ पर क्लिक करें।
– इसके बाद स्क्रीन पर आपकी पूरी डिटेल्स, जैसे बैंक का नाम, जन्मतिथि आदि आ जायेगी।
– अब जमा प्रमाण पत्र की प्रति के साथ दावा अनुरोध प्रपत्र भरें।
– जिसमें आपकी रकम जमा है, उस सोसाइटी का नाम, सदस्यता नम्बर और जमा रकम का विवरण दर्ज करें।
– यदि आपने जमा राशि पर कोई कर्ज लिया है या कुछ पेमेंट प्राप्त की है, उसका विवरण दर्ज करें।
– यदि दावा राशि 50 हजार रुपये से अधिक है, तो पैन कार्ड का विवरण भी दर्ज करें।
– यदि एक से अधिक खातों में राशि जमा है, तो उसका पूरा विवरण दर्ज करें क्योंकि फिलहाल एक ही बार दावा करने का विकल्प है।
– वैरिफिकेशन होने के बाद दावा प्रपत्र डाउनलोड करें और इस पर अपनी ताजा फोटो चिपकाकर हस्ताक्षर करें। फिर दावा प्रपत्र को अपलोड करें।
– दावा प्रपत्र सफलतापूर्वक अपलोड होने पर आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर एक मैसेज प्राप्त होगा।
– आपके द्वारा प्रस्तुत दावे को सहारा समूह की सम्बंधित सोसाइटी 30 दिन के अंदर वैरिफाई करेगी, फिर सरकारी अधिकारी इस पर आगामी 15 दिन में कार्यवाही करेंगे।
– दावा अप्रूव होने पर राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जायेगी।