मुखपत्र

सहकारी सोसाइटी में करोड़ों रुपये के गबन मामले में सहायक व्यवस्थापक 28 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर

श्रीगंगानगर, 22 फरवरी (मुखपत्र)। श्रीगंगानगर जिले के जैतसर क्षेत्र की 2 जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, 3 जीबी में हुए लगभग 9 करोड़ रुपये के गबन के मामले में सेवानिवृत्त सहायक व्यवस्थापक ओमप्रकाश चुघ को गिरफ्तार कर लियाा गया है। गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधक पवन शर्मा की ओर से 25 नवम्बर 2024 को जैतसर पुलिस थाना में दर्ज करवाये गये प्रकरण में चुघ को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चुघ को गिरफ्तार कर, अदालत में पेश किया। अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर पूछताछ के लिए चुघ को 28 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर रखने का आदेश दिया। चुघ, दिसम्बर 2023 में सहायक व्यवस्थापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ था। प्रकरण में दूसरा आरोपी, समिति व्यवस्थापक बिशनपाल सिंह है, जो फिलहाल निलम्बित है, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

बैंक द्वारा 2 जीबीए ग्राम सेवा सहकारी समिति के मिनी बैंक में हुए 8 करोड़ 97 लाख रुपये के गबन के मामले में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 में जांच करवायी गयी थी। इसमें साल 2016-17 में 1.05 करोड़ रुपये, 2017-18 में 1.07 करोड़ रुपये, 2018-19 में 1.74 करोड़ रुपये, 2019-20 में 1.20 करोड़ रुपये और 2020-21 में 1.74 लाख रुपये के गबन में तत्कालिन व्यवस्थापक सुमेर सिंह राठौड़ और सहायक व्यवस्थापक ओमप्रकाश चुघ एवं बिशनपाल सिंह को बराबर का दोषी माना गया था जबकि साल 2021-22 में 34.26 लाख रुपये, साल 2022-23 में 16.31 लाख रुपये और साल 2023-24 में 33.16 लाख रुपये के गबन के लिए व्यवस्थापक बिशनपाल सिंह और ओमप्रकाश चुघ को बराबर का दोषी माना गया। बिशनपाल सिंह, निवर्तमान व्यवस्थापक सुमेर सिंह का भतीजा है। सुमेर सिंह का साल 2020 में निधन हो गया था।

अब तक यह कार्यवाही हो चुकी

धारा 55 की जांच परिणाम के आधार पर सुमेर सिंह के वारिसों तथा बिशनपालसिंह व ओमप्रकाश चुघ के खिलाफ, गबन की राशि की रिकवरी के लिए उप रजिस्ट्रार, अनूपगढ़ द्वारा सहकारी सोसाइटी अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही की जा रही है। सहकारिता विभाग द्वारा व्यवस्थापक के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं करने और मिनी बैंक में जमा लगभग 1 करोड़ रुपये की राशि का पीडि़त जमाकर्ताओं को भुगतान करने में सहयोग नहीं करने पर, एक दिन पूर्व ही 2 जीबीए सोसाइटी के संचालक मंडल को भंग कर, प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। सोसाइटी एवं मिनी बैंक के निरीक्षण में लापरवाही बरतने पर, गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के आठ अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है जबकि सोसाइटी में साल 2014-15 से 2024 तक हुए गबन को उजागर करने में विफल रहने वाले 6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्मों को विभागीय पैनल से ब्लेक लिस्टेड करने और उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही के लिए बैंक की प्रशासक एवं जिला कलेक्टर डॉ. मंजू द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान को अनुशंसा की गयी है।

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सहकारी सोसाइटी का संचालक मंडल भंग, प्रशासक नियुक्त, करोड़ों रुपये का घोटाला, न विभाग का सहयोग कर रहे, न जमाकर्ताओं को भुगतान

 

 

जिला कलेक्टर ने गबन मामले में 6 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फर्म्स को ब्लेक लिस्टेड करने की अनुशंसा की

सहकारिता विभाग ने सहकारी मिनी बैंक के गबन के दोषियों की सम्पत्ति कुर्क करनी शुरू की

8.97 करोड़ रुपये के गबन में बैंक ने सहकारी सोसाइटी व्यवस्थापक-सहायक व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया

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