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ग्राम सेवा सहकारी समितियां के संशोधित उपनियम पंजीकृत, समितियों के संचालन में अऋणी सदस्यों की भागीदारी बढ़ेगी

श्रीगंगानगर, 24 अप्रेल (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग द्वारा बहुउद्देशीय ग्राम सेवा सहकारी समितियां के लिए संशोधित उपनियमों को पंजीकृत कर दिया गया है। विभाग की ओर से दिसम्बर, 2025 में इन उपनियमों को जारी कर, आमजन को आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए तीन माह का समय दिया गया था। इस अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर, उप रजिस्ट्रार, श्रीगंगानगर दीपक कुक्कड़ द्वारा 20 अप्रेल 2026 को संशोधित उपनियम संख्या 10(1)(ग) एवं 10(1)(ड)को पंजीकृत कर दिया गया है। इसके अनुसार, अब ग्राम सेवा सहकारी समिति के संचालक मंडल में 12 में से 4 पद अऋणी सदस्यों के लिए आरक्षित होंगे, पहले अऋणी सदस्यों के लिए एक पद आरक्षित होता था।

आदेश

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्रीगंगानगर सहकार भवन, 19-ए अशोक नगर, श्रीगंगानगर
क्रमांक : फा.उरग/समिति/उपनियम संशोधन/जीएसएस/दिनांक -20.04.2026
आदेश (राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 11(4) के अन्तर्गत)

श्रीमान रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक फा. 15(59)/सविरा/नियम/ जीएसएस लैम्प्स उपनियम/80 पार्ट-5-(07150-5) दिनांक 19.12.2025 के निर्देशानुसार लोकहित में बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के आदर्श उप-नियमों में उप नियम संख्या 10(1)(ग) एवं 10(1)(ड) में संशोधन किया जाना आवश्यक समझा गया है। इस क्रम में कार्यालय के नोटिस क्रमांक राजकाज रेफरेंस 19616888 दिनांक 29.12.2025 द्वारा संबंधित बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों को उपनियमों में प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि कोई आपत्ति हो तो इस कार्यालय में 3 माह की अवधि में एतराज प्रस्तुत करने बाबत सूचित किया गया था। उपनियमों में किये जाने वाले संशोधन का विवरण निम्नानुसार है:-

उपनियम संख्या 10(1)(ग)

वर्तमान प्रावधान : (i) सोसाइटी के संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें 11 ऋणी एवं 1 अऋणी सदस्य होगा। निर्वाचित होने वाले ऋणी सदस्यों में से 4 स्थान निम्नानुसार आरक्षित होंगे:- (अ) अनुसूचित जाति-1 (ब) अनुसूचित जनजाति -1 (स) महिला -2

(ii) शेष ऋणी सदस्यों के 7 वार्ड अनारक्षित होंगे।

(iii) ऋणी सदस्यों के 11 वार्डों का गठन सदस्यता सूची में प्रवेश संख्या एवं दिनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार किया जाएगा।

(iv) सदस्यों का 11 वार्डों में लगभग समान वितरण होगा।

(V) वार्डों का आरक्षण सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचन से पूर्व लॉटरी पद्धति से किया जायेगा।

प्रस्तावित प्रावधान : (i) सोसाइटी के संचालक मण्डल में 12 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें 8 ऋणी एवं 4 अऋणी सदस्य होंगे। निर्वाचित होने वाले ऋणी सदस्यों में से 4 स्थान निम्नानुसार आरक्षित होंगे:- (अ) अनुसूचित जाति-1 (ब) अनुसूचित जनजाति – 1 (स) महिला -2

(ii) शेष ऋणी सदस्यों के 4 वार्ड अनारक्षित होंगे।

(iii) ऋणी सदस्यों के 8 वार्डों का गठन सदस्यता सूची में प्रवेश संख्या एवं दिनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार किया जाएगा।
(iv) सदस्यों का 8 वार्डों में लगभग समान वितरण होगा।
(V) वार्डों का आरक्षण सोसाइटी के संचालक मण्डल द्वारा निर्वाचन से पूर्व लॉटरी पद्धति से किया जायेगा।

उपनियम संख्या 10(1)(ड)

वर्तमान प्रावधान : अऋणी सदस्यों का एक वार्ड होगा, जिसमें अऋणी सदस्य ही उम्मीदवार होगा। यह वार्ड अनारक्षित रहेगा, साथ ही यह भी कि ऐसा निर्वाचित अऋणी सदस्य सोसाइटी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु योग्य नहीं होगा।

प्रस्तावित प्रावधान : अऋणी सदस्यों के 4 वार्ड होंगे, जिसमें अऋणी सदस्य ही उम्मीदवार होंगे। अऋणी सदस्यों के 4 वार्डों का गठन सदस्यता सूची में प्रवेश संख्या एवं दिनांक के बढ़ते क्रम के अनुसार किया जाएगा। यह वार्ड अनारक्षित रहेगा, साथ ही यह भी कि ऐसा निर्वाचित अऋणी सदस्य सोसाइटी के अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु योग्य नहीं होगा।

किसी ने आपत्ति प्रस्तुत नहीं की

नोटिस जारी होने की 3 माह की अवधि के पश्चात् भी संशोधित उपनियम पंजीकृत करने के संबंध में किसी भी बहुउद्देषीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। अत: मैं दीपक कुक्कड़, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, श्रीगंगानगर राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 11(4) के तहत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए इकाई कार्यक्षेत्र की समस्त बहुउद्देषीय प्राथमिक ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. हेतु नवीनतम संशोधित उपनियम पंजीकृत करता हूं। यह आदेश आज दिनांक 20.04.2026 को मेरे डिजिटल हस्ताक्षर से जारी किया गया। – (दीपक कुक्कड़) उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, श्रीगंगानगर

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