राजस्थान के एक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर आरबीआई ने लगाया आर्थिक दंड
जयपुर, 30 मार्च। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने राजस्थान के एक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) पर अर्थदंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियमए 1949 की धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने 17 मार्च 2026 के आदेश द्वारा दि पाली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पाली पर आरबीआई द्वारा जारी ‘अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
आरबीआई की विज्ञप्ति के अनुसार, 31 मार्च 2025 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया। आरबीआई के निदेशों के अननुपालन और तत्संबंधी पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उससे यह पूछा गया कि उक्त निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया कि बैंक के विरुद्ध निम्नलिखित आरोप सिद्ध हुआ है, जिसके लिए मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
खातों के जोखिम वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा, जिसकी अवधि छह महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, के लिए एक प्रणाली स्थापित करने में बैंक विफल हुआ था।
उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों का पालन नहीं करने पर आरबीआई द्वारा जनवरी, 2026 से अब तक राजस्थान के तीन जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) पर आर्थिक दंड लगाया जा चुका है।
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