राज्य

खेतों में लगाये जायेंगे 5000 सोलर पम्प संयंत्र, किसानों को मिलेगा 60 प्रतिशत अनुदान

श्रीगंगानगर, 2 नवंबर (मुखपत्र) । हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर व अनूपगढ़ जिलों में राज्य सरकार की जल संसाधन विभाग के माध्यम से इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना प्रथम चरण के कमाण्ड क्षेत्र में संचालित मरू क्षेत्र के लिए राजस्थान जल क्षेत्र पुन: संरचना परियोजना के अन्तर्गत किसानों हेतु 3, 5 और 7.5 एचपी के लगभग 5000 ऑफ ग्रिड सोलर पम्प संयत्र स्थापित किये जायेंगे। इस परियोजना पर 180 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। परियोजना में किसानों को 60 प्रतिशत सब्सिडी देय होगी तथा शेष 40 प्रतिशत राशि किसान द्वारा वहन की जायेगी। किसान द्वारा वहन की जाने वाली लागत में से 30 प्रतिशत राशि तक का बैंक ऋण प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु कम्पनी रोटोमैग मोटर्स एंड कंट्रोल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया जा चुका है। जल्द ही पात्र किसानों की कृषि भूमि पर पम्प स्थापित करने का कार्य आरंभ किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग के अधीन आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना में पम्पों की लागत उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित पीएम कुसुम योजना से कम आयेगी। इस योजना के अधीन 12 प्रकार के पम्प किसानों द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार लगाये जायेंगे।

किसानों की हिस्सा राशि का ब्यौरा

3 एचपी सरफेस डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80,740 रुपये, 3 एचपी सरफेस एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80,603 रुपये, 3 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80,740 रुपये, 3 एचपी सबमर्सिबल एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 80,603 रुपये, 5 एचपी सरफेस डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,12,740 रुपये, 5 एचपी सरफेस एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,12,548 रुपये, 5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,12,740 रुपये, 5 एचपी सबमर्सिबल एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,12,548 रुपये है।

इसी प्रकार 7.5 एचपी सरफेस डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,59,340 रुपये, 7.5 एचपी सरफेस एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,59,069 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल डीसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,59,340 रुपये, 7.5 एचपी सबमर्सिबल एसी के पम्प की कृषक हिस्सा राशि जीएसटी सहित 1,59,069 रुपये है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये किसान जल संसाधन विभाग के समस्त खण्ड कार्यालयों अथवा कृषि विशेषज्ञ भूपेश अग्निहोत्री (मोबाइल नम्बर 8769933262) से सम्पर्क किया जा सकता है। यह जानकारी जल संसाधन विभाग की आरडब्ल्यूएसआरपीडी परियोजना के अतिरिक्त मुख्य अभियंता राकेश गुप्ता ने दी।

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