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सहकारिता सेवा के अधिकारी को सरकार ने चार माह में दूसरी बार निलम्बित किया

जयपुर, 29 मई (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर, सहकारिता सेवा के उप रजिस्ट्रार कैडर के अधिकारी कृष्ण कुमार मीणा (केके मीणा) को पुन: निलम्बित कर दिया। मीणा को इससे पहले, 31 जनवरी 2024 को निलम्बित किया था, जब वे उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां जयपुर शहर के पद पर कार्यरत थे। मीणा को जालोर केंद्रीय सहकारी बैंक से जुड़े एक प्रकरण में निलम्बित किया गया था, जब वे बैंक में प्रबंध निदेशक हुआ करते थे। एमडी के कार्यकाल में 40 लाख रुपये से अधिक राशि के संदिग्ध लेन-देन पुष्टि होने पर, सरकार ने मीणा को निलम्बित कर दिया था।

शासन सचिव दिनेश कुमार जांगिड़ की ओर से 29 मई 2024 को जारी आदेशानुसार, कृष्ण कुमार मीणा के एसीबी में दर्ज प्रकरण को लेकर पूर्व में दिनांक 31 जनवरी 2024 को जारी निलम्बन आदेश को प्रत्याहरित करते हुए, राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण, एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कृष्ण कुमार मीणा को तुरंत प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में मीणा को मुख्यालय, जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार, उदयपुर के कार्यालय में रहेाग। निलम्बन का कारण, जालोर सीसीबी में एमडी रहते हुए कृष्ण कुमार मीणा एवं परिवार के सदस्यों एवं अन्यों के खातों में 40 लाख रुपये ट्रांसफर करने के मामले में एसीबी में दर्ज प्रकरण और मीणा के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही विचाराधीन रहना बताया गया है।

कृष्ण कुमार मीणा (केके मीणा)

उल्लेखनीय है कि इसी प्रकरण में कृष्ण कुमार मीणा को राज्य सरकार द्वारा 31 जनवरी 2024 को निलम्बित किया गया था, लेकिन तत्कालिन संयुक्त शासन सचिव मोहम्मद अबू बक्र के हस्ताक्षर से जारी निलम्बन आदेश में छोड़ी गयी प्रक्रियागत खामियों के आधार पर, कृष्ण कुमार मीना को राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर से 23 मई 2024 को राहत मिल गयी थी। अधिकरण के आदेश के आधार पर, 24 मई को मीना ने उप रजिस्ट्रार जयपुर शहर के पद पर ज्वाइन कर लिया जबकि इस पद पर उप रजिस्ट्रार हरप्रीत कौर, सरकार के ओदश सेे पहले से ही कार्यरत हैं। तब से कौर व मीणा, दोनों ही उप रजिस्ट्रार जयपुर शहर के पद का दायित्व निभा रहे थे। अब मीणा को सरकार ने फिर से निलम्बित कर दिया है, तो निश्चित तौर पर कौर ने राहत की सांस ली होगी।

इसी प्रकार, जयपुर जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर भी अतिरिक्त रजिस्ट्रार कैडर के दो अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें एक, श्रीमती गुंजन चौबे को सरकार ने 23 फरवरी 2024 को इस पद लगाया जबकि श्यामलाल मीणा, जिन्हें सरकार ने इस साल 9 फरवरी को निलम्बित किया था, ने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण से राहत मिलने के बाद जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर ज्वाइनिंग दे दी। कई दिन से इस महत्वपूर्ण पद पर दो वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया है।

उल्लेखनीय है कि जालोर कलेक्टर की शिकायत पर कृष्ण कुमार मीणा को सरकार ने 2023 में जालोर सीसीबी एमडी पद से एपीओ किया था, लेकिन कुछ ही समय पश्चात ही सरकार ने पुरस्कार के रूप में मीणा को पूरे राजस्थान में इकाई अधिकारी के रूप में सबसे हॉट सीट माने जाने वाले उप रजिस्ट्रार जयपुर शहर के पद पर पदस्थापित कर दिया। राज्य में गृह निर्माण सहकारी समितियों का सबसे बड़ा नेटवर्क जयपुर में ही है और इसमें बड़ा खेल होता आया है। सरकार में ऊंचा रसूख रखने वाले अफसर ही इस पद पर पहुंच पाते हैं। उप रजिस्ट्रार जयपुर शहर के पद पर कार्य करते हुए, 11 जुलाई 2023 को सहायक रजिस्ट्रार कैडर के अधिकारी देसराज यादव और एक सहकारी निरीक्षक अरुण प्रताप सिंह को एसीबी ने, गृह निर्माण सहकारी समिति के मामले में पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था।

                                                             निलम्बन आदेश

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

कमांक: प. 4(2) सह / 2024

जयपुर, दिनांक : 29/05/2024

आदेश

कृष्ण कुमार मीणा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान को दिनांक 31.1.2024 को निलम्बित किया गया था जिसे श्री कृष्ण कुमार मीणा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में आदेशों में नियमों का उल्लेख नहीं किये जाने को आधार बनाया जाकर अपील प्रस्तुत की गई। जिसके कम में माननीय न्यायालय द्वारा निम्नानुसार अंतरिम आदेश पारित किया गया है :- प्रश्न विचारणीय है, अतः अपील ग्राह्य की जाती है। स्थगन प्रार्थना पत्र पर यह अन्तरिम आदेश दिया जाता है कि विवादग्रस्त आलोच्य आदेश दिनांक 31.01.2024 का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी के निलम्बन के सम्बन्ध में, अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जाए जहाँ पर वह चुनोती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था। प्रत्यर्थी विभाग नियमानुसार आदेश पारित करता है, तो यह स्थगन आदेश, बाधक नहीं होगा। कृष्ण कुमार मीणा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर के विरूद्ध विभागीय जाँच कार्यवाही विचाराधीन है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों द्वारा भी तत्कालीन प्रबंध निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर के पर रहते हुए अपने व अपने परिजनों के बैंक खातो में राशि ट्रांसफर करने के संबंध में कृष्ण पद कुमार मीणा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान के विरूद्ध धारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7, 7 (ए), 8 एवं 11 तथा भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 120 बी के तहत दिनांक को प्रत्याहरित करते हुए राजस्थान 12.04.2024 को FIR No. 0058/2024 दर्ज की गई है। प्रकरण में दिनांक 31.1.2024 को जारी निलंबन आदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार कृष्ण कुमार मीणा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान को तुरंत प्रभाव से राज्य सेवा से निलम्बित करने के एतद्वारा आदेश प्रदान करती है।

कृष्ण कुमार मीणा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान का निलम्बन काल में मुख्यालय, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (खण्डीय), सहकारी समितियों, उदयपुर के कार्यालय में रहेगा। श्री कृष्ण कुमार मीणा, उप रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, राजस्थान को निलंबन अवधि में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(दिनेश कुमार जांगिड.)

शासन संयुक्त सचिव

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