राष्ट्रीयसहकारिता

सहकारी सोसायटी अधिनियम के प्रावधान पुलिस जांच की शक्ति को कम नहीं करते : सुप्रीम कोर्ट

जयपुर, 17 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने एक अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि सीआरपीसी के तहत पुलिस के पास एक स्वतंत्र शक्ति और यहां तक कि कर्तव्य भी है कि वह किसी अपराध की जांच तब कर सकती है, जब किसी अपराध के घटित होने का संकेत देने वाली जानकारी उनके ध्यान में आ जाए। यह शक्ति 1960 अधिनियम (महाराष्ट्र सहकारी सोसायटी अधिनियम) के प्रावधानों द्वारा कम नहीं की गई है।

पीठ में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। (विस्तृत समाचार सहकार गौरव के 16 अगस्त 2023 के अंक में पढ़ें)

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