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सरकारी विभाग अब जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में फंड जमा करवा सकेंगे

वित्त विभाग ने 29 में से 23 डीसीसीबी के लिए जारी किया निर्देश

जयपुर, 20 फरवरी (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने प्रदेश के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को बड़ा आर्थिक सम्बल प्रदान करते हुए सरकारी विभागों को जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में खाता खोलने, फंड जमा करने एवं धन की निकासी के लिए निर्देशित किया है। वित्त (मार्गोपाय) विभाग की ओर से शासन सचिव वित्त (बजट) नरेश कुमार ठकराल ने 20 फरवरी 2024 को इस आशय का आदेश जारी किया। इसमें राज्य सरकार के साथ-साथ स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों की निधियों को सहकारी बैंकों में जमा एवं निवेश के लिए निर्देशित किया गया है। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटैड, जयपुर पहले ही सरकारी फंड जमा करने अधिकृत है।

23 डीसीसीबी होंगे लाभान्वित

वित्त विभाग के इस आदेश से फिलहाल प्रदेश के 29 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में से 23 बैंकों को बड़ी राहत मिलेगी। इन बैंकों में केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौडग़ढ़, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक व उदयपुर शामिल है। हालांकि, प्रत्येक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक को फिलहाल अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्थित राज्य सरकार के कार्यालयों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/सरकारी कम्पनियों से ही फंड की सुविधा मिल पायेगी। जिन छह जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को फिलहाल सरकारी फंड की सुविधा से वंचित रखा गया है, उसमें अलवर, भरतपुर, जैसलमेर, जालोर, नागौर और पाली सीसीबी शामिल है।

इन बैंकों में जमा रह सकता है सरकार का धन

सहकारी विभागों, संस्थाओं, स्थानीय निकायों, सरकारी कम्पनियों के बैंक खाते खोलने, धनराशि जमा करने और धन की निकासी के लिए, वित्त विभाग की ओर से जारी सूची में 12 पब्लिक सैक्टर बैंक, 22 प्राइवेट बैंक, 11 स्मॉल फायनेंस बैंक, 2 अधिसूचित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक), राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जयपुर (अपेक्स बैंक) और 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक हैं।

 

 

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