राज्यसहकारिता

बैंकिंग सहायक पद के लिए सहकारी समिति व्यवस्थापकों को आरक्षण मिलता रहेगा, केंद्रीय सहकारी बैंकों के सेवा नियमों में होगा संशोधन

जयपुर, 7 जुलाई (मुखपत्र)। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। सहकारिता विभाग ने ऋण पर्यवेक्षक के पदों के बदले, पैक्स (PACS) व्यवस्थापकों के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड में बैंकिंग सहायक के 20 प्रतिशत पदों का आरक्षण कायम रखने का फैसला किया है, जैसा कि व्यवस्थापकीय सेवा नियम, 2022 में प्रावधान है।

विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (DCCB) के सेवा नियमों में संशोधन के लिए गठित कमेटी द्वारा राज्य के प्रत्येक डीसीसीबी में बैंकिंग सहायक के कुल स्वीकृत पदों में व्यवस्थापकों के लिए 20 प्रतिशत पदों पर आरक्षण कायम रखने की अनुशंसा की गयी है, अब इस पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की मुहर लगनी बाकी है।

सहकारिता रजिस्ट्रार की मंजूरी के पश्चात जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सेवानियमों में संशोधन कर, बैंकिंग सहायक के 20 प्रतिशत पद आरक्षित किये जायेंगे। इसके पश्चात ही, केंद्रीय सहकारी बैंकों के साथ-साथ राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) में भर्ती को मार्ग प्रशस्त होगा। हालांकि, बैंक का कर्मचारी बनने के लिए व्यवस्थापकों को भी अन्य अभ्यर्थियों की भांति ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परीक्षा का आयोजन, संभवत: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आई.बी.पी.एस.) के माध्यम से राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा कराया जायेगा।

सूचना

यदि आप भी ‘मुखपत्र’ न्यूज वेबपोर्टल पर कोई समाचार या विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहते हैं, तो कृपया mukhpatrajpr@gmail.com पर ईमेल करें या 90011-56755 पर व्हाट्सएप करें।

error: Content is protected !!