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16वां वेतन समझौता प्रलेख को सहकारिता रजिस्ट्रार ने दी मंजूरी, पूरे पांच साल के ऐरियर और वेतन में बढोतरी का लाभ मिलेगा

जयपुर, 21 फरवरी (मुखपत्र)। सहकारिता रजिस्ट्रार श्रीमती अर्चना सिंह ने सहकारी बैंकों के बहुप्रतीक्षित 16वां वेतन समझौता प्रलेख का अनुमोदन कर दिया है।

सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा

सहकार नेता सूरजभान सिंह आमेरा ने बताया कि 16वें वेतन समझौते के अनुमोदन को लेकर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान अर्चना सिंह के साथ मंगलवार शाम को लगभग 30 मिनट लम्बी सार्थक वार्ता हुई थी, जिसके उपरांत आज बुधवार को रजिस्ट्रार ने वेतन समझौता पर स्वीकृति जारी कर दी। उन्होंने समझौते की स्वीकृति के लिए रजिस्ट्रार का आभार व्यक्त करते हुए, सभी सहकारी बैंक कार्मिकों को बधाई दी है।

रजिस्ट्रार कार्यालय से राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, जयपुर (अपेक्स बैंक) को प्रेषित समझौता प्रलेख इस प्रकार है, जिसमें वेतन समझौता दिनांक 1.1.2019 से दिनांक 31.12.2023 तक 5 वर्ष की अवधि के लिये लागू करने की निम्नांकित शर्तों के अधीन स्वीकृति दी गयी है-

1. राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. जयपुर विगत तीन वर्ष अर्थात वर्ष 2020-21, 2021-22 व 2022-23 के बैंक द्वारा प्रस्तुत अंकेक्षित लेखों एवं आंकड़ों के अनुसार लाभ मे संचालित है व दिनांक 31.03.2023 को संचित लाभ में है। अत: बैंक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को समयौते के अन्तर्गत वित्त विभाग की आईडी संख्या 102302142 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार बैंक के श्रेणी ‘क’ में वर्गीकृत होने के कारण एरियर का लाभ दिनांक 01.01.2019 से देय होगा।
2. बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था से कोर्स/डिग्री करने पर प्रस्तावित विशेष वेतन वृद्धि दिये जाने पर वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई है।
3. 16वें वेतन समझौते के अन्तर्गत देय होने वाले लाभों मे से वेतन का ऐरियर भुगतान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जा सकेगा। अन्य कोई भी लाभ आदेश जारी करने की तिथि से ही देय होगें।
4. बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उनके आश्रित परिवारजन को चिकित्सा भत्ता व चिकित्सा व्यय पुनर्भरण के रूप में 15वें वेतन समझौते के अनुसार लागू चिकित्सा भत्ता व चिकित्सा व्यय पुनर्भरण सुविधा के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित किये गये प्रावधान/सुविधायें/लाभों के संबंध में राज्य सरकार के प्रावधानों के परिपेक्ष में अलग से प्रस्ताव प्रेषित किये जायेगें।
5. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं विकलांग भत्ता राज्य सरकार के अनुरूप देय होगें।
6. विशेष भत्ते यथा कैशियर भत्ता, दफ्तरी भत्ता, वर्दी धुलाई भत्ता, साईकिल सवार भत्ता, जिनमें रुपये 40 से 195 तक की वृद्धि की गई है, का निर्णय विभिन्न संस्थाओं की आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रशासनिक विभाग के स्तर पर निष्पादित किया जायेगा।
7. मकान किराया भत्ता वाई श्रेणी के शहर यथा जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर एवं अजमेर में मूल वेतन का 16 प्रतिशत व जेड श्रेणी के अन्य स्थानों पर मूल वेतन का 8 प्रतिशत होगा। मंहगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर मकान किराया भत्ता क्रमश: वाई श्रेणी के शहरों के लिये 18 प्रतिशत एवं जेड श्रेणी के शहरों के लिये 9 प्रतिशत होगा। मकान किराया भत्ते में हुई वृद्धि का एरियर देय नहीं होगा। संशोधित मकान किराया भत्ता समझौता लागू होने की तिथि से प्रभावी होगा।
8. उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान, उपार्जित अवकाश जमा सीमा, सेवानिवृत्ति पर उपार्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में वित्तीय भार के संदर्भ में प्रस्ताव अलग से भेजे जायेगें।
9. बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को 15वें वेतन समझौते में देय सभी अवकाश सुविधा लाभ के अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित किये गये विशेष अवकाशों के संबंध में राज्य सरकार के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में अलग से प्रस्ताव भिजवायें।
10. बैंक कर्मचारियों/अधिकारियों को बैंक कार्य से बाहर यात्रा पर जाने हेतु स्थानीय कन्वेंस, यात्रा भत्ता, विराम भत्ता एवं दैनिक भत्ता राज्य सरकार के अनुसार देय होगें।
11. वेतन समझौते को लेकर न्यायालयों में निर्णित प्रकरणों से संबंधित कार्मिकों को 16वें वेतन समझौते का लाभ न्यायालय द्वारा प्रकरणों में निर्णयोपरांत देय होगा, के संबंध में विधिक राय लेकर प्रशासनिक विभाग यथा समय वित्त विभाग को निर्णय हेतु प्रेषित करायेगा।
12. समझौते के किसी भी बिन्दु पर विवाद /स्पष्टीकरण की स्थिति में बैंक प्रबंधन एवं अधिकारी/कर्मचारी संगठन द्वारा आपसी सहमति से लिया गया निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा किन्तु उक्त निर्णय की क्रियान्विति रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर की अनुमति के बाद ही लागू होगी।
13. समझौते की प्रति श्रम विभाग को भिजवाई जाकर पंजीकरण करवाया जायेगा, जो दोनो पक्षों पर विधिवत बाध्यकारी होगा। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. के हस्ताक्षरित 16वें वेतन समझौते प्रारूप में अंकित निम्न पंक्तियां बाबत वित्त विभाग से सहमति/असहमति प्राप्त नहीं हुई है। अत: निम्नानुसार अंकित पंक्तियां वेतन समझौते से विलोपित कर श्रम विभाग में 16वें वेतन समझौते का पंजीयन करवाया जावें।

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समझौते प्रारूप का बिन्दु
(9) विशेष भत्ते
समझौते में अंकित पंक्तियां (कर्मचारियों हेतु प्रारूप में)- ” आर.टी.जी.एस./नेफ्ट / एन.ए. सी.एच. / क्लीयरिंग सैल में बैंक अवकाश के दिन त्यौहार पर कार्य करने की एवज में बैंक कर्मचारियों को नियमानुसार अधिसमय भुगतान देय होगा। अन्य बैंक अवकाश के दिन उक्त प्रकोष्ठों में कार्य एवजी अवकाश के बदल अवकाश देय होगा ।
(अधिकारियों हेतु प्रारूप में) ” बैंक अधिकारियों द्वारा आर.टी.जी.एस. /नेफ्ट/एन.ए.सी.एच/क्लीयरिंग सैल में बैंक अवकाश के दिन त्यौहार पर कार्य करने की एवज में हार्ड ड्यूटी अलाउंस के रूप में 1000 कार्य एवजी भुगतान देय होगा। अन्य बैंक अवकाश के दिन उक्त प्रकोष्ठों में कार्य एवजी अवकाश के बदल अवकाश देय होगा”।
(12) अधिसमय व स्थापन्न भुगतान
(कर्मचारियों हेतु प्रारूप में) – ” बैंक में निर्धारित कार्यालय समय के उपरांत कर्मचारी वर्ग को बैंक कार्य हेतु रोकने एवं अवकाश के दिन बुलाने पर नियमानुसार पेंमेंट ऑफ वेज एक्ट के तहत अधिसमय भुगतान देय होगा। बैंक कर्मचारी को अपने नियोजित मूल पद से ऊपर के पद पर कार्य करने के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार स्थानापन्न भत्ता देय होगा।”
(अधिकारियों हेतु प्रारूप में) – ” बैंक अधिकारी को अपने नियोजित मूल पद से ऊपर के पद पर कार्य करने के लिये राज्य सरकार के नियमानुसार स्थानापन्न भत्ता देय होगा। “

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16. 16वें वेतन समझौते के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली कुल राशि बैंक में उपलब्ध लाभ राशि से अधिक नही होगी।
– (अर्चना सिंह ) रजिस्ट्रार

शिवचरण सिंह गुर्जर

सहकारी बैंक अधिकारी एसोसिएशन ने आभार जताया

भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध अखिल राजस्थान सहकारी बैंक अधिकारी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिवचरण सिंह गुर्जर ने 16वे वेतन समझौते को मंजूरी देने के लिये सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक, वेतन समझौता कमेटी की अध्यक्ष और पूर्व शासन सचिव श्रीमती श्रेया गुहा, सहकारिता रजिस्ट्रार श्रीमती अर्चना सिंह और अपेक्स बैंक के प्रबंध निदेशक भोमाराम का आभार व्यक्त किया है।

 

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