सहकारी समितियों में संविदा कार्मिक बनेंगे ‘व्यवस्थापक’
जयपुर, 25 नवम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान की सहकारी समितियों में पैक्स कम्प्यूटरीकरण प्रोजेक्ट की बाधा को दूर करने के लिए संविदा कार्मिकों को व्यवस्थापक पद का चार्ज दिया जायेगा। इसके लिए कार्यालय, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर की ओर से राज्य के समस्त जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के प्रबंध निदेशकों को पत्र लिखा गया है। इससे प्रदेश में नवगठित एवं पुरानी ग्राम सेवा सहकारी समितियों को मिलाकर, लगभग 4 हजार सोसाइटियों में व्यवस्थापकों के पद रिक्त हैं, जिन पर संविदा कार्मिकों की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
जानकारी के अनुसार, कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान की ओर से 21 नवम्बर 2024 को प्रदेश के समस्त जिला केेंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों को एक पत्र जारी कर, रिक्त पदों वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS And LAMPS )में, व्यवस्थापकीय सेवा नियम-2020 के दृष्टिगत, सहायक के पद पर संविदा एजेंसी के माध्यम से कार्मिक रखे जाने की छूट प्रदान की गयी है। इसका आधार पैक्स कम्प्यूटरीकरण प्रोजेक्ट को गति प्रदान करने के लिए मानव श्रम की उपलब्धता को बनाया गया है।
पत्र में संविदा एजेंसी के माध्यम से सहायक के पद पर रखे जाने वाले कार्मिक को व्यवस्थापक का चार्ज दिये जाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए संविदा कार्मिक से 1 लाख रुपये की फीडेलिटी गारंटी और 2 गणमान्य व्यक्तियों की जमानत ली जाकर, व्यवस्थापक के पद का कार्यभार दिये जाने के लिए निर्देशित किया गया है। पत्र में कहा गया है कि 12 नवम्बर 2024 को पैक्स कम्प्यूटराइजेशन की समीक्षा बैठक में कुछ केंद्रीय सहकारी बैंकों के प्रबंध निदेशकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों में पूर्णकालिक व्यवस्थापक नहीं होने का मुद्दा उठाया गया था, जिसके चलते इस महत्वपूर्ण परियोजना में शिथिलता आ रही है।
ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है कि इस पत्र ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों (पैक्स और लैम्पस) में बैकडोर से भाई-भतीजावाद को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। कुछ लोग, इस पत्र का दुरूपयोग कर, सोसाइटियों में परिजनों की भर्ती कर सकते हैं, जिन्हें बाद में, पद से हटाया जाना संभव नहीं होगा। इससे, सहकारी भर्ती बोर्ड के स्तर पर व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।
इन सोसाइटियों में नहीं रखे जा सकेंगे संविदा कार्मिक
रजिस्ट्रार कार्यालय के बैंकिंग अनुभाग की ओर से जारी पत्रानुसार, जिन समितियों में पूर्व से स्क्रीनिंग/केडर के माध्यम से व्यवस्थापक है तथा ऐसी समितियां जहां पर समिति के स्तर पर रखे गये कार्मिक को व्यवस्थापक का चार्ज दिया हुआ है तथा बैंक द्वारा ऐसे कार्मिक को आईडी/पासवर्ड दिया हुआ है, ऐसी समितियों के संदर्भ में उक्त निर्देश प्रभावी नहीं होगा यानी वहां प्लेसमेंट एजेंसी के मार्फत कार्मिक की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी।