पैक्स में व्यवस्थापक भर्ती की सुगबुगाहट, रजिस्ट्रार ने रिक्त पदों की सूचना मांगी
जयपुर, 18 जनवरी (मुखपत्र) । सहकारिता विभाग की प्रमुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपालके कड़े रुख के बाद, ग्राम सेवा सहकारी समितियों (PACS/LAMPS) में मुख्य कार्यकारी (व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक) के रिक्त पदों पर भर्ती की ओर विभाग का ध्यान गया है।
दरअसल, प्रमुख शासन सचिव मंजू राजपाल की अध्यक्षता में जनवरी के प्रथम सप्ताह में जयपुर में आयोजित जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCB) के प्रबंध निदेशकों की समीक्षा बैठक में पैक्स व्यवस्थापक भर्ती के मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई थी। पैक्स कम्प्यूटराइजेशन प्रोजेक्ट को गति देने के लिए कार्यालय, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा पिछले दिनों एक आदेश जारी कर, पैक्स में संविदा पर कार्मिकों की नियुक्ति करने और उन्हें व्यवस्थापक को चार्ज देने के लिए कहा गया था, लेकिन अधिकांश प्रबंध निदेशक इस व्यवस्था के प्रति असहमत नजर आये। पैक्स/मिनी बैंकों में हुई वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख करते हुए प्रबंध निदेशकों का कहना था कि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में स्क्रीनिंग के माध्यम से चयनित व्यवस्थापक/सहायक व्यवस्थापक ऐसे कई मामलों में संलिप्त पाये गये हैं, ऐसे में, करोड़ों रुपये के व्यवसाय वाली समितियों को संविदा कर्मचारियों के हवाले कैसे किया जा सकता है?
इस समस्या के समाधान के बारे में पूछे जाने पर अधिकांश प्रबंध निदेशकों ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर भर्ती की वकालत की और कहा कि बैंकों द्वारा लम्बे समय से पैक्स में व्यवस्थापकों की भर्ती की मांग की जा रही है। पूरी स्थिति को समझने के उपरांत, प्रमुख शासन सचिव ने प्रधान कार्यालय के बैंकिंग अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों को पैक्स में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और इसके लिए जरूरी सूचनाएं एकत्र करने के लिए निर्देशित किया।
इसके पश्चात, रजिस्ट्रार कार्यालय के अधिकारी सक्रिय हुए और बैंकिंग अनुभाग की पत्रावली के आधार पर एडिशनल रजिस्ट्रार-टू शोभिता शर्मा द्वारा प्रबंध निदेशकों को पत्र एवं प्रपत्र प्रेषित कर, आर्थिक रूप से सक्षम समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों की सूचना 7 दिवस में प्रधान कार्यालय प्रेषित करने के लिए निर्देशित किया गया। बैंकों ने शाखा प्रबंधकों के माध्यम से सूचनाएं एकत्र करना आरम्भ कर दिया है, हालांकि, अभी तक किसी बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय को ये सूचनाएं प्रेषित नहीं की गयी हैं।
पत्र में ऐसी समितियों में रिक्त पदों की सूचना भेजने के लिए कहा गया है जो जिन पैक्स में समिति के प्रस्ताव, संविदा अथवा अतिरिक्त चार्ज के व्यवस्थापक नियुक्त हैं एवं जो समितियां, व्यवस्थापकीय सेवा नियम में अंकित प्रारम्भिक वेतन भत्तों का भार वहन करने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हों। इसके साथ ही, पिछले तीन वर्ष के व्यवसाय और लाभ/हानि के आंकड़ें भी प्रेषित करने के लिये कहा गया है।
धारा 55 की जांच के नाम पर लीपापोती करने वाले अफसरों पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही – गौतम दक