सहकारी सोसाइटी में 28 लाख रुपये का गबन, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व व्यवस्थापक के खिलाफ मुकदमा दर्ज
श्रीगंगानगर, 24 फरवरी (मुखपत्र)। गंगानगर जिले की एक और सहकारी सोसाइटी में लाखों रुपये के गबन के मामले में पुलिस थाना मटीली राठान में अध्यक्ष की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह प्रकरण गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की सुखाडिय़ा सर्किल शाखा से सम्बद्ध 10 जैड ग्राम सेवा सहकारी समिति, मुख्यालय 15 जैड में कुछ वर्ष पूर्व हुए गबन से सम्बंधित है। इस मामले में निवर्तमान अध्यक्ष और सेवानिवृत्त व्यवस्थापक एवं पूर्व व्यवस्थापक को नामजद किया गया है।
गंगानगर बैंक द्वारा 2023 में 10 जैड सोसाइटी की राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 55 के तहत जांच करवायी गयी। जांच परिणाम में पूर्व अध्यक्ष विशाल गोरा और सेवानिवृत्त व्यवस्थापक पूर्णराम को 24 लाख 52 हजार रुपये तथा एक अन्य पूर्व व्यवस्थापक सुनील को 3 लाख 46 हजार रुपये के गबन का दोषी मानते हुए अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि इस प्रकरण में दोषियों के खिलाफ पुलिसथाना में प्रकरण दर्ज करवाया जाये।
जांच परिणाम की पालना में 10 जैड ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष सुभाष जाखड़ ने पुलिसथाना मटीली राठान में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर पुलिस ने साल 2012 से 6 दिसम्बर 2022 तक सोसाइटी अध्यक्ष रहे विशाल गोरा, इस कार्यकाल में व्यवस्थापक रहे पूर्णराम और पूर्णराम की सेवानिवृत्ति के बाद व्यवस्थापक रहे सुनील के खिलाफ धारा 420, 409, 120बी आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज कर, एएसआई राजेश कुमार को जांच सौंपी गयी है।
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