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सहकारी सोसाइटी के नो-ड्यूज प्रमाण पत्र के बाद ही कृषि भूमि की रजिस्ट्री और इंतकाल दर्ज हो – राजपाल

जयपुर, 6 फरवरी (मुखपत्र)। सहकारिता विभाग की प्रमुुख शासन सचिव और रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीमती मंजू राजपाल, पैक्स (PACS) से अपेक्स सहकारी संस्थाओं के सिस्टम को सुधारने के लिए सतत प्रयासरत हैं। हाल ही में रजिस्ट्रार के प्रयास से राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड (SLDB) और राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड (CONFED) को क्रमश: पुनर्वित्त एवं लम्बे समय से बकाया करोड़ों रुपये की राशि प्राप्त हुई। इसी क्रम में रजिस्ट्रार मंजू राजपाल ने सहकारी सोसाइटी के बढ़ते एनपीए पर अंकुश लगाने और ऋणों की वसूली को गति देने के लिए कृषि भूमि की रजिस्ट्री व इन्तकाल दर्ज करते समय, सहकारी सोसाइटी के अदेय प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता लागू करने के लिए ठोस कदम उठाया है।

राजपाल ने हाल ही में राज्य के समस्त जिला कलेक्टर्स को पत्र लिखकर, कृषि भूमि की रजिस्ट्री व इन्तकाल दर्ज के समय सोसाइटी के अदेय प्रमाण-पत्र को जरूरी बनाने के लिए कहा है। रजिस्ट्रार के अनुसार, ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा कृषि भूमि को बिना रहन रखे अल्पकालीन कृषि ऋण एवं पशुपालन हेतु कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। बिना ग्राम सेवा सहकारी समिति के नो-ड्यूज के किसान द्वारा अपनी भूमि को विक्रय करने अथवा वारिसों के नाम इंतकाल दर्ज करवाने पर समिति द्वारा दिये गये ऋण की वसूली नहीं हो पाती है।

उन्होंने कलेक्टर्स अपने अधिनस्थ कार्यालयों को निर्देश जारी करने के लिये कहा है कि आवेदक से सम्बंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के नो-ड्यूज प्रमाण पत्र लेकर कृषि भूमि की रजिस्ट्री/इंतकाल दर्ज करने की कार्यवाही सम्पन्न की जाये।

इसलिए लिखना पड़ा कलेक्टरों को पत्र

दरअसल, कतिपय ऋणी कृषकों अथवा उनके वारिसों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का ऋण चुकाये बिना ही स्वयं की कृषि भूमि का विक्रय रजिस्ट्री द्वारा अथवा इंतकाल दर्ज कर करवाया जा रहा है, जिससे समिति द्वारा प्रदत्त ऋण की वसूली नहीं हो पाती है। इससे सम्बंधित ग्राम सेवा सहकारी समिति एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों की एन.पी.ए. (नॉन परफोर्मिंग एसेट/NPA) में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है।

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