सहकारिता

सहकारिता विभाग के राजीव लोचन को रिश्वत मामले में 4 साल का सश्रम कारावास

जयपुर, 28 अगस्त। रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किये गये उज्जैन (मप्र) के सहकारी निरीक्षक को विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 4 साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। भरतपुरी स्थित उप पंजीयक, सहकारी संस्था में पदस्थ सहकारिता निरीक्षक राजीव लोचन नागर को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त, उज्जैन द्वारा 11 मार्च 2017 को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।

मध्यभारत रोडवेज कर्मचारी साख सहकारी संस्था के पूर्व अध्यक्ष संतोष राव कदम द्वारा 10 मार्च 2017 को विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त कार्यालय को सहकारिता निरीक्षक राजीव लोचन नागर द्वारा 10 हजार रुपए रिश्वत की मांग किये जाने की शिकायत प्रस्तुत की गयी थी। एसपी लोकायुक्त के निर्देश पर लोकायुक्त इंस्पेक्टर ईदलसिंह रावत ने शिकायत का सत्यापन कराये जाने के उपरांत 11 मार्च को विधिवत कार्रवाई करते हुए सहकारिता निरीक्षक को 5 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

विवेचना में अपराध प्रमाणित पाए जाने पर लोकायुक्त संगठन द्वारा आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। आरोपी नागर के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय (भ्रष्टााचर निवारण अधिनियम) द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 13 (4) के अंतर्गत मंगलवार को चार-चार साल सश्रम कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी गयी एवं आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।

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