राज्यसहकारिता

सहकारी निरीक्षक लादूराम निलम्बित, सहकारिता सेवा के अधिकारी से गाली-गलौज करने एवं जान से मारने की धमकी देने का आरोप

जयपुर, 8 जून (मुखपत्र)। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान द्वारा एक आदेश जारी कर विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय, हनुमानगढ़ में पदस्थ सहकारी निरीक्षक (ऑडिट) लादूराम बेनीवाल को निलम्बित कर दिया गया है। हनुमानगढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक के सचिव पीथदान चारण की शिकायत पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सहकारिता रजिस्ट्रार अर्चना सिंह ने 7 जून 2024 को लादूराम का निलम्बन आदेश जारी किया। लादूराम के विरुद्ध पूर्व में दो मामलों में सीसीए रूल्स 16 एवं 17 की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

सीसीए रूल्स 16 के तहत जारी अनुशासनात्मक कार्यवाही के अंतर्गत, सहकारिता सेवा के अधिकारी पीथदान चारण द्वारा आरोप पत्र और आरोप विवरण पत्र, तामील करवाये जाने को लेकर लादूराम ने पिछले दिनों दो बार देर रात को शराब के नशे में सचिव को फोन कर गाली-गलौज करने और जान से मारने की धमकी देने सम्बंधी, सचिव की शिकायत पर रजिस्ट्रार ने लादूराम के निलम्बन की कार्यवाही की। निलम्बनकाल में लादूराम का मुख्यालय कार्यालय जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार बीकानेर होगा, जहां उसे प्रतिदिन उपस्थिति पंजिका में हाजिरी लगानी होगी और वो जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार की स्वीकृति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।

निलम्बन आदेश

कार्यालय, रजिस्ट्रार सहकारी समितियां राजस्थान जयपुर

क्रमांक : फा.सविरा/परिवाद/बीकानेर/अराप/37/2024/07.06.2024

आदेश

लादूराम, निरीक्षक (ऑडिट), सहकारी समितियां, कार्यालय विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, हनुमानगढ के विरूद्ध अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने तथा विभागीय आदेशों की अवहेलना करने के आरोपों के क्रम में राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिनांक 22.05.2024 जारी किया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। लादूराम के विरूद्ध बिना पूर्व अनुमति प्राप्त किए कार्यालय से अनुपस्थित रहकर पदीय कर्तव्यों के उचित निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने व उच्चाधिकारियों से अभद्र एवं अशिष्ट व्यवहार करने के आरोपों के क्रम में राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु ज्ञापन दिनांक 14.05.2024 जारी किया जाकर नियम 16(4) के अन्तर्गत प्रकरण की नियमित जांच हेतु जांच अधिकारी भी नियुक्त किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त लादूराम के विरूद्ध निर्वाचन अधिकारी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के आरोप के क्रम में राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) नियम 1958 के नियम 17 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही भी प्रक्रियाधीन है।

सचिव, हनुमानगढ सहकारी भूमि विकास बैंक लि., हनुमानगढ द्वारा पत्र क्रमांक फा()/स्था.शाखा/शिकायत/2024-25/293 दिनांक 05.06.2024 के माध्यम से लादूराम के विरूद्ध राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु जारी आरोप पत्रादि विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी समितियां, हनुमानगढ के द्वारा तामील कराए जाने पर लादूराम द्वारा शराब के नशे में दिनांक 24.05.2024 व दिनांक 04.06.2024 को मध्य रात्रि दूरभाष पर उनसे अभद्र व्यवहार किए जाने व जान से मारने की धमकी दिए जाने से अवगत कराया गया है। लादूराम का उक्त कृत्य आचरण नियमों के विपरीत है व उक्त कृत्य हेतु लादूराम के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही किया जाना वांछनीय है।

अत: राजस्थान सिविल सर्विसेज (क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील) नियम 1958 के नियम 13 के उप नियम (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लादूराम, निरीक्षक (ऑडिट) को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर निलम्बनकाल में मुख्यालय कार्यालय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर खंड, बीकानेर में किया जाता है। लादूराम को निलम्बनकाल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।
– अर्चना सिंह, रजिस्ट्रार दिनांक: 07.06.2024

 

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