सहकारी बैंकों की सीधी भर्ती में गड़बड़ी के रुझान आने शुरू, एक बैंकिंग सहायक की सेवाएं समाप्त
जयपुर, 28 अगस्त (मुखपत्र)। राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड (RStCB) और 29 जिला केेंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड (DCCB) में सीधी भर्ती परीक्षा में आईबीपीएस (IBPS) के एक परीक्षा केंद्र पर हुई व्यापक गड़बड़ी के रुझान सामने आने लगे हैं। इस सेंटर पर ऑनलाइन परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित हुए एक बैंकिंग सहायक की सेवाएं समाप्त कर दी गयी हैं। यह मामला सवाईमाधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड का है।
बैंक के प्रबंध निदेशक बिजेंद्र शर्मा ने 28 अगस्त 2025 को एक आदेश जारी कर, सवाईमाधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक की मलारना डूंगर शाखा में बैंकिंग सहायक पद पर कार्यरत बिन्नू सिंह को सेवा से पृथक कर दिया। एमडी ने बताया कि राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड से प्राप्त अनुशंसा के आधार पर बिन्नूसिंह की सेवाएं समाप्त की गयी हैं।
बिजेंद्र शर्मा के अनुसार, राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड द्वारा मई 2025 में आईबीपीएस के माध्यम से सहकारी बैंकों में विभिन्न कैडर के 449 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया था। परीक्षा के लिए आईबीपीएस द्वारा ही परीक्षा केंद्रों का चयन किया जाता है। बिन्नूसिंह ने एक परीक्षा केंद्र पर बैंकिंग सहायक संवर्ग के लिए परीक्षा दी थी। परीक्षा उत्तीर्ण कर चयनित होकर, बिन्नूसिंह ने सवाईमाधोपुर केंद्रीय सहकारी बैंक में बैंकिंग सहायक के पद पर ज्वाइन किया था। वर्तमान में बिन्नू सिंह का पदस्थापन मलारना डूंगर शाखा में था।
इस कारण से किया बर्खास्त
उन्होंने बताया कि 27 अगस्त 32025 को सहकारी भर्ती बोर्ड के सदस्य सचिव (आरएस चूंडावत, अतिरिक्त रजिस्ट्रार) द्वारा पत्र (क्रमांक एफ-1, आरसीआरबी/2025-26/दिनांक 27.08.2025 राजकाज रेफरेंस नम्बर 17410333) के माध्यम से अवगत कराया गया कि बिन्नू सिंह को परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग (unfair means use) करने में संलिप्त पाया गया है, जिसके आधार पर भर्ती बोर्ड ने बिन्नू सिंह को बैंक की सेवा से पृथक करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि भर्ती बोर्ड के निर्णय की पालना में 28 अगस्त 2025 को एक आदेश (क्रमांक एसकेएसबी/प्रशासन/2025-26/दिनांक 28.08.2025) जारी कर बिन्नू सिंह को बैंक की सेवा से पृथक कर दिया गया।
हाई कोर्ट में याचिकायें लम्बित
उल्लेखनीय है कि सहकारी बैंकों की भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर कई अभ्यर्थियों ने जयपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है, जिसमें कोर्ट द्वारा आईबीपीएस, राजस्थान सरकार, सहकारी भर्ती बोर्ड को नोटिस जारी किये हैं। एक रिट पर आगामी सुनवाई 6 सितम्बर 2025 को होनी तय है।
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