सरकार ने 2 लाख से अधिक किसानों को दी राहत, फसली ऋण अदायगी की तिथि बढ़ाई
जयपुर, 1 अप्रेल (मुखपत्र)। राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ-2024 में वितरित ब्याजमुक्त अल्पकालीन फसली ऋण की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2.19 लाख से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने बताया कि ऋण अदायगी की तिथि आगे बढाने को लेकर वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
उन्होंने बताया कि केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स/लैम्प्स के माध्यम से खरीफ-2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून, 2025 अथवा ऋण लेने की दिनांक से 12 माह, जो भी पहले हो, ऋण का चुकारा कर सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च, 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी।
श्री दक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाये जाने पर लगभग 2.19 लाख किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ रुपये का ऋण अवधिपार हो जाता। ऐसी स्थिति में भविष्य में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही, ऋण अवधिपार होने की स्थिति में उन्हें 2 प्रतिशत पेनल्टी सहित 9 प्रतिशत की दर से ब्याज का चुकारा करना पड़ता।
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