राज्यसहकारिता

ग्राम सेवा सहकारी समितियों की आधिक्य हिस्सा राशि लौटाने पर केंद्रीय सहकारी बैंक ने दी सहमति

आमसभा में हिस्सा राशि लौटाये जाने की स्वीकृति लेकर कार्यवाही की जायेगी

श्रीगंगानगर, 25 सितम्बर (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ (BMS) के जिलाध्यक्ष पवन कुमार मण्डा के नेतृत्व में पैक्स कार्मिकों की मांगों के सम्बंध में दिये गये ज्ञापन पर दि गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए, अपेक्षित कार्यवाही आरम्भ कर दी गयी है। इससे ग्राम सेवा सहकारी समितियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

बैंक के प्रबंध निदेशक संजय गर्ग द्वारा एक पत्र के माध्यम से जिलाध्यक्ष पवन कुमार मण्डा को बताया गया कि प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के अन्तर्गत अभी तक फसल बीमा कमीशन पेटे प्राप्त राशि का भुगतान ग्राम सेवा सहकारी समितियों को दिया जा चुका है। बकाया क्लेम की राशि प्राप्त होने पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों को भुगतान कर दिया जायेगा।

ऋण माफी 2018 का 30 सितम्बर 2017 से, समिति के ऋण खातों में ऋण माफी की राशि के समायोजन के अंतराल समय में, समिति के ऋण खातों पर लगाये गये ब्याज की वसूली समितियों से की जा चुकी है, के सम्बन्ध में प्रबंध निदेशक की ओर से बताया गया कि ऋण माफी इस बिन्दू की जांच करवाकर प्रावधानानुसार आगामी कार्यवाही की जायेगी।

इसी प्रकार, अल्पकालीन फसली ऋण के अन्तर्गत खातों पर लगने वाले अनावधिपार ब्याज को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि अनावधिपार ब्याज 31 मार्च एवं 30 सितम्बर को पृथक बीजीएल मद Interest Receivable में जमा किया जावेगा एवं सरकार से क्लेम प्राप्त होने पर नियमानुसार Interest Receivable मद एवं समिति के बचत खाते में जमा किया जावेगा। साथ ही, 31 मार्च 2024 एवं पूर्व में समितियों पर प्रभारित ब्याज (5 प्रतिशत) में से भुगतान की जा चुकी राशि को घटाये जाने के पश्चात ब्याज सहित समितियों के बचत खातें मे जमा कर दी जावेगी।

हिस्सा राशि बिन्दू पर बैंक की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों की बैंक में जमा अधिक हिस्सा राशि में से 60 प्रतिशत राशि समिति की सावधि जमा के रूप में तथा शेष 40 प्रतिशत राशि समिति के बचत खाते में जमा किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई। ग्राम सेवा सहकारी समितियों को जारी हिस्सा प्रमाण-पत्र अन्तर्गत ऋण के अनुपात में निर्धारित राशि से अधिक्य राशि को बैंक की आगामी आमसभा में हिस्सा राशि लौटाये जाने की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करने का निर्णय लेकर समिति को सावधि जमा रसीद/बचत खाते में जमा कर दिया जावेगा।

 

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