किसानों को 31 मार्च तक क्रॉप लोन चुकाना होगा, इस बार तारीख बढऩे की संभावना नहीं
जयपुर, 16 मार्च (मुखपत्र)। अल्पकालीन फसली ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि इस बार बढने की संभावना नहीं है। राज्य में किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति नहीं होने के कारण, फसली ऋण जमा कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाये जाने की सम्भावना नहीं है। खरीफ सीजन के लिए ऋण वसूली की अंतिम तिथि 31 मार्च होती है। पिछले दो साल से लगातार खरीफ ऋण जमा कराये जाने की तिथि बढ़ायी जाती रही है। इस बार सहकारिता विभाग या अपेक्स बैंक द्वारा क्रॉप लोन जमा कराने की अन्तिम तिथि बढाये जाने के लिए राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव आज तक नहीं भेजा गया है।
विभाग एवं अपेक्स बैंक से मिले संकेत के अनुरूप, राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से अल्पकालीन फसली ऋण लेने वाले किसान सदस्यों को सूचित किया जा रहा है कि वे खरीफ सीजन-2023 में लिया गया फसली ऋण अंतिम तिथि 31 मार्च, 2024 तक चुकता कर दें अन्यथा स्थिति में उन्हें आगामी सीजन के लिए ब्याजमुक्त ऋण सुविधा से वंचित कर दिया जायेगा, साथ ही, अवधिपार ऋण पर पैनल्टी सहित ब्याज भी चुकाना होगा।
उल्लेखनीय है कि ऋण चुकाने की निर्धारित समयावधि 31 मार्च, 2024 तथा अथवा इससे पूर्व बकाया ऋणों का चुकारा करने पर ही किसानों को राज्य सरकार द्वारा देय 4 प्रतिशत एवं भारत सरकार द्वारा देय 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ प्राप्त होगा, साथ ही, ऐसे कृषक सदस्य देय निर्धारित तिथि तक बकाया ऋण जमा करवायेंगे, वे अवधिपार (डिफॉल्टर) होने से बच जायेंगे एवं आगामी फसली सीजन में पुन: ब्याजमुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे।