उप रजिस्ट्रार ने ओमप्रकाश रोझ को सेवा विस्तार देने वाला अवैधानिक प्रस्ताव अपखंडित किया
श्रीगंगानगर, 3 जुलाई (मुखपत्र)। राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश समन्वयक ओम प्रकाश रोझ (ओपी रोझ) के सेवा विस्तार सम्बंधी अवैधानिक प्रस्ताव का अपखंडन कर दिया गया है। उप रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर मनोज कुमार मान ने 3 जुलाई 2023 को रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक लि. की रिडमलसर शाखा के अधीन) के दिनांक 29.07.2022 के उस प्रस्ताव को अपखंडित करने का आदेश जारी कर दिया, जिसमें ओमप्रकाश रोझ को सेवानिवृत्ति के उपरांत दो साल तीन माह का सेवा विस्तार दिया गया था।
इस प्रस्ताव में समिति के संचालक मंडल ने ओमप्रकाश रोझ को उसकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2023 के उपरांत, 31.03.2023 से दिनांक 30.04.2025 तक, उसी वेतन, भत्तों पर सेवा विस्तार दिये जाने का निर्णय लिया गया था, जो वेतन व भत्ते ओमप्रकाश रोझ, सेवानिवृत्ति के समय समिति से प्राप्त कर रहा था।
उप रजिस्ट्रार श्रीगंगानगर के पद का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे मनोज कुमार मान (प्रबंध निदेशक, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड) की ओर से जारी आदेशानुसार, प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां एवं वृहद कृषि बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों के कर्मचारियों की चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम 2022 के नियम 7.22 के अनुसार, व्यवस्थापक की सेवानिवृत्ति 60 वर्ष आयु प्राप्त किये जाने के मास की अंतिम तारीख होना निर्धारित है। नियम 29.1 के अनुसार, अधिवार्षिकी आयु प्राप्त करने पर व्यवस्थापक को सेवानिवृत्त किया जाना आवश्यक है।
इसलिए दिनांक 29.07.2022 का प्रस्ताव संख्या 2, जिसमें सेवा विस्तार दिया गया है, सेवानियमों के विपरीत एवं नियम विरुद्ध है। ऐसा प्रस्ताव समिति के शक्तियों के आधिक्य में होने के कारण राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 (संशोधित 2016) की धारा 125 के तहत रतनपुरा ग्राम सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष व संचालक मंडल को नोटिस जारी कर, 3 जुलाई 2023 को सुनवाई निश्चित की गयी। सुनवाई के दौरान समिति के वर्तमान अध्यक्ष जितेंद्र पाल संधू की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज का अध्ययन करने के पश्चात उप रजिस्ट्रार ने ओमप्रकाश रोझ को सेवानिवृत्ति के उपरांत सेवा विस्तार दिये जाने सम्बंधी प्रस्ताव को अपखंडित करने का आदेश जारी कर दिया।
पुरानी प्रबंध कार्यकारिणी से कोई सदस्य उपस्थित नहीं हुआ
उल्लेखनीय है कि उप रजिस्ट्रार की ओर से इस अवैधानिक प्रस्ताव को लेकर निवर्तमान प्रबंध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और सदस्यों को नोटिस जारी कर, सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के लिए कहा गया था, लेकिन इस प्रस्ताव को पारित करने वाली कार्यकारिणी का कोई सदस्य आज सुनवाई के दौरान उपस्थिति नहीं हुआ। केवल वर्तमान अध्यक्ष संधू और रतनपुरा सोसाइटी के व्यवस्थापक का अतिरिक्त कार्यभार सम्भाल रहे अनिल कुमार ही सुनवाई में हाजिर हुए।
सेवानिवृत्ति के बाद भी मुख्य कार्यकारी के पद पर जमा रहा रोझ
बताते चलें कि उपरोक्त अवैधानिक प्रस्ताव की आड़ में ओमप्रकाश रोझ 31 जनवरी 2023 के बाद भी समिति में मुख्य कार्यकारी के रूप में कार्य करता रहा। यह मामला, इस साल मई माह के अंतिम सप्ताह में सामने आया, जब गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक के प्र्रबंध निदेशक संजय गर्ग ने ओमप्रकाश रोझ की सेवानिवृत्ति की सूचना नहीं देने पर रिडमलसर शाखा प्रबंधक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा।
हालांकि, इसके बाद भी जब समिति ने रोझ को पद से नहीं हटाया तो, बैंक प्रबंधन ने उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां श्रीगंगानगर को पत्र लिखकर समिति के संचालक मंडल का भंग करने की कार्यवाही का अनुरोध किया। यह नोटिस 6 जून को जारी किया गया, जिस पर समिति ने 13 जून को ओमप्रकाश रोझ की सेवा समाप्त कर उसे घर भेज दिया। जानकार बताते हैं कि रोझ ने इस मामले में राहत पाने के लिए उच्च न्यायालय में भी रिट लगा रखी है।