कोऑपरेटिव बैंक अब एक ही चार्टर्ड अकाउंटेंट से लगातार तीन साल तक ऑडिट करवा सकेंगे
जयपुर, 2 सितम्बर (मुखपत्र)। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के संशोधित निदेशों की अनुपालना में सहकारिता विभाग द्वारा प्रदेश में सहकारी बैंकों की ऑडिट को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां डॉ. समित शर्मा के अनुसार, अब नागरिक सहकारी बैंक (UCB) एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) के वैधानिक अंकेक्षण हेतु लगातार तीन साल तक के लिए अंकेक्षक/अंकेक्षण फर्म की नियुक्ति की जा सकेगी। पहले यह अवधि अधिकतम दो वर्ष थी।
रजिस्ट्रार ने बताया कि सहकारी बैंकों यूसीबी एवं डीसीसीबी में वैधानिक अंकेक्षक/अंकेक्षण फर्म की नियुक्तिकी अवधि के संबंध में आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन दिनांक 15.01.2024 के आधार पर वैधानिक अंकेक्षकों का कार्यकाल सहकारी बैंकों (नागरिक सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंक) में लगातार अधिकतम 3 वर्ष निर्धारित किया गया है। राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 54 एवं राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 73 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार के अनुमोदन उपरांत आदेश जारी कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि अब राज्य में कार्यरत नागरिक सहकारी बैंकों एवं केन्द्रीय सहकारी बैंकों के संबंध में वैधानिक अंकेक्षण हेतु लेखा परीक्षक या लेखा परीक्षक फर्म को लगातार अधिकतम 3 वर्ष तक सोसायटी के लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए नियुक्तकिया जा सकेगा।
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