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एमएसपी पर खरीद : फर्जी गिरदावरी और फर्जी पंजीयन के 15 हजार से अधिक मामले पकड़े, टोकन निरस्त होंगे

जयपुर, 19 नवम्बर (मुखपत्र)। न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कृषि जिंसों की खरीद को लेकर, बीकानेर और चूरू जिलों में फर्जीवाड़े का सिलसिला इस बार भी जारी है। सरकार के बीसियों प्रयासों के बावजूद, फर्जीवाड़ा नहीं रोका जा सका। इस बार भी इन दोनों जिलों में एमएसपी पर खरीद के लिए फर्जी गिरदावरी और फर्जी पंजीयन के  15 हजार से अधिक मामले पकड़ में आये हैं। पूर्व में पकड़ में आये मामलों में विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने के बावजूद इन पर कठोर कार्यवाही नहीं होने के कारण, इस पर लगाम लगाया जाना असंभव होता जा रहा है।

सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतमकुमार दक ने बताया कि बीकानेर और चूरू जिलों में फर्जी गिरदावरी और फर्जी पंजीयन की शिकायतें प्राप्त होने पर जिला कलक्टरों से जांच कराई गई। जांच में बीकानेर जिले में 5,954 और चूरू जिले में 9,819 फर्जी गिरदावरी एवं फर्जी पंजीयन के मामले पाए गए, जिनके पंजीयन टोकन राजफेड द्वारा निरस्त किये जाकर खऱीद सीमा तक नये पंजीयन किए जाएंगे।

श्री दक ने बताया कि इस बार समर्थन मूल्य पर खऱीद किसानों की आधार आधारित बायोमीट्रिक पहचान के माध्यम से ही की जाएगी। ओटीपी के माध्यम से खरीद की सुविधा इस बार उपलब्ध नहीं होगी। भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार नैफेड और एनसीसीएफ के लिए समर्थन मूल्य पर खऱीद 90 दिवस की अवधि में की जाएगी। मंत्री ने राजफेड को निर्देश दिए हैं कि खरीद केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कर ली जाए।

दो क्योस्क धारकों पर FIR दर्ज

उल्लेखनीय है कि मूंग-मूंगफली की समर्थन मूल्य पर खरीद मामले में फर्जी गिरदावरी प्रपत्र सृजित कर टोकन काटने वाले दो ई-मित्रों पर जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के निर्देश पर गजनेर थाना में केस दर्ज कराया गया है। एक शिकायत के आधार पर करवाये गये भौतिक सत्यापन के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ में आया था। इस पर बीकानेर तहसील के ग्राम कोलासर में स्थित दो ई मित्र कियोस्क धारकों सम्पत लाल उपाध्याय- कियोस्क संख्या : 8023191 एवं नारायण पाइवाल (कियोस्क संख्या : 101174808) के द्वारा गिरदावरी प्रपत्र को कूटरचित रूप से सृजित करके कृषकों को टोकन काटकर देना पाया गया। दोनों कियोस्क धारकों के विरुद्ध फर्जी एवं कूटरचित राजकीय दस्तावेज तैयार करने एवं राजकोष को नुकसान पहुंचाने के कृत्य हेतु कृत्यकर्ता के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 318 (4), 336 (2),336(3), 61(2) बीएनएस 2023 में एफ.आई.आर दर्ज की गई है।

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