2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च को, प्राधिकरण अध्यक्ष ने न्यायिक अधिकारियों को दिये निर्देश
राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरणों के अधिकाधिक निस्तारण हेतु न्यायिक अधिकारियों को दिये निर्देश
श्रीगंगानगर, 1 मार्च (मुखपत्र)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2025 की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जा रहा है। इसके सफल आयोजन हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आलोक सुरोलिया (जिला एवं सेशन न्यायाधीश) द्वारा 1 मार्च को जिला न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायिक अधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन वीसी सभागार, जिला एवं सेशन न्यायालय, श्रीगंगानगर में किया गया।
अध्यक्ष ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए समस्त न्यायिक अधिकारियों को राजीनामा योग्य अधिकाधिक प्रकरण चिह्नित करने व राजीनामा योग्य प्रकरणों में सम्बंधित न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रत्येक दिन न्यायालय समय पश्चात प्री-काउंसलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया, ताकि अधिकाधिक प्रकरणों का राजीनामा से निस्तारण किया जा सके।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गजेन्द्र सिंह तेनगुरिया (एडीजे) ने ‘न्याय आपके द्वार’ अभियान के बारे में जानकारी दी। इस अभियान के द्वारा श्रीगंगानगर की प्रत्येक ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय लोक अदालत से जोड़ा गया है। इसमें ग्राम पंचायत स्तर पर सिविल, आपराधिक एवं राजस्व न्यायालयों में लम्बित ऐसे प्रकरण, जो एक ही ग्राम पंचायत के पक्षकारों के मध्य चल रहे हैं, में प्री-काउंसलिंग के द्वारा ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जायेगा। इस हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया जावेगा।
बैठक में श्रीगंगानगर मुख्यालय के समस्त न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहे एवं तालुका मुख्यालयों पर पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जोड़ा गया।
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