क्रय विक्रय सहकारी समिति अध्यक्ष को निर्योग्यता के बावजूद नहीं हटाया, सहकारिता मंत्री के निर्देश पर जांच शुरू
अधिनियम अंतर्गत कार्यवाही नहीं करने पर बीकानेर के निवर्तमान जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार को जांच अधिकारी ने दिया नोटिस
श्रीगंगानगर, 22 अक्टूबर (मुखपत्र)। हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, टिब्बी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार जांदू को निर्योग्यता के बावजूद सात माह की अवधि तक सोसायटी अध्यक्ष पद पर बनाये रखने के मामले में पूर्व विधायक की शिकायत के आधार पर सहकारिता मंत्री के निर्देश दिया है। इस प्रकरण में जांच अधिकारी ने राजस्थान सहकारिता सेवा के सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार (सेवानिवृत्त) भूपेंद्र सिंह ज्याणी को नोटिस जारी कर, अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया है। हालांकि, नोटिस जारी किये जाने के बावजूद, ज्याणी ने आदिनांक तक अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। जबकि इस मामले में दो अन्य अधिकारियों ने अपने अभिकथन में इस बात की पुष्टि की है कि उनके द्वारा जांदू को अध्यक्ष पद से हटाये जाने की अभिशंषा, बीकानेर खंड के तत्कालिन खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार भूपेंद्र सिंह को समय रहते कर दी गयी थी। ज्याणी, अप्रेल 2024 में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
तलवाड़ा झील ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष की हैसीयत से कृष्ण कुमार जांदू 2012 मेंं टिब्बी क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सितम्बर, 2022 में हुए सहकारिता चुनाव में जांदू सहित कुछ अन्य डायरेक्टर पुन: निर्वाचित नहीं हो पाये, जिससे बोर्ड अल्पमत में आ गया। टिब्बी केवीएसएस के महाप्रबंधक इन्द्रजीत बिश्नोई ने हनुमानगढ़ के तत्कालिन उप रजिस्ट्रार अमीलाल सहारण को इसकी लिखित जानकारी देते हुए प्रशासक की नियुक्ति के लिये उचित कार्यवाही हेतु निवेदन किया। इस जानकारी के आधार पर, सहारण ने टिब्बी केवीएसएस में बोर्ड को भंग कर, प्रशासक लगाये जाने की अनुशंसा, खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर को भेज दी।
उधर, जांदू टिब्बी केवीएसएस का अध्यक्ष होने के नाते, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के संचालक मंडल सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। चूंकि जांदू अपनी जीत का क्रम जारी नहीं रख पाये, इसलिए हनुमानगढ़ सीसीबी के तत्कालिन प्रबंध निदेशक दीपक कुक्कड़ ने भी जांदू का पद रिक्त करने के लिए अपने स्तर पर एक पत्र, जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार, बीकानेर को भेज दिया और जांदू को बोर्ड की आगामी बैठकों में बुलाना बंद कर दिया।
खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार द्वारा दोनों मामले में राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत कृष्ण कुमार जांदू के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी और इस प्रकार, अध्यक्ष पद के लिए निर्योग्य होने के बावजूद जांदू, सितम्बर 2022 से अप्रेल 2023 तक, लगातार सात महीने तक टिब्बी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के अध्यक्ष के तथा हनुमानगढ़ सीसीबी में डायरेक्टर के रूप में कार्यरत रहे। जांदू की अध्यक्षता में ही टिब्बी केवीएसएस की वार्षिक आमसभा हुई, जिसमें विभिन्न वैधानिक प्रस्ताव पारित किये गये।
पूर्व विधायक ने की शिकायत
संगरिया विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक गुरदीप सिंह शाहपीनी ने सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक को शिकायत प्रस्तुत कर, टिब्बी क्रय विक्रय सहकारी समिति में निर्योग्य होने के बावजूद, कृष्ण जांदू को सात माह तक अध्यक्ष बने रहने में सहयोग करने के लिए सोसाइटी के तत्कालिन मुख्य कार्यकारी इन्द्रजीत बिश्नोई (सहकारी निरीक्षक) पर पद के दुरूपयोग का आरोप लगाते हुए जांच करवाये जाने का आग्रह किया। सहकारिता मंत्री ने शिकायत को बीकानेर खंडीय कार्यालय में अग्रेषित किया, जिसके पश्चात, खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार राजेश टाक ने हनुमानगढ़ प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड के सचिव पीथदान चारण, सहायक रजिस्ट्रार को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया।
मुख्य कार्यकारी व डीआर ने अपना पक्ष प्रस्तुत किया
जांच अधिकारी ने बताया कि अत्यंत गंभीर प्रवृत्ति के इस प्रकरण के लिए टिब्बी केवीएसएस के तत्कालिन मुख्य कार्यकारी इन्द्रजीत बिश्नोई एवं तत्कालिन उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां अमीलाल सहारण को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। बिश्नोई ने अपने उत्तर में बताया कि उसके द्वारा दिनांक 09.11.2022 को ही उप रजिस्ट्रार हनुमानगढ़ एवं खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर को पत्र द्वारा सूचित कर, कोरम पूरा नहीं होने के आधार पर, उचित कार्यवाही के लिए निवेदन किया था। उप रजिस्ट्रार अमीलाल सहारण ने भी अपने अभिकथन में यह अंकित किया कि टिब्बी केवीएसएस के अध्यक्ष पद से कृष्ण जांदू को पद से हटाये जाने के लिए, सोसाइटी से सूचना मिलने पर अविलम्ब खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर को अभिशंसा प्रेषित कर दी गयी थी, क्योंकि राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 30 (2) एवं (3) के तहत, केंद्रीय सहकारी सोसाइटी के अध्यक्ष/डायरेक्टर को पद सेे हटाये जाने की शक्तियां खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार को ही प्राप्त हैं।
तत्कालिन जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार को दिया नोटिस
जांच अधिकारी के अनुसार, दोनों अधिकारियों के अभिकथन से यह स्पष्ट होने पर कि, मुख्य कार्यकारी की सूचना और उप रजिस्ट्रार की अभिशंसा के बावजूद, बीकानेर खंड के तत्कालिन खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार भूपेंद्र सिंह ज्याणी (अब सेवानिवृत्त) द्वारा, निर्योग्य होने पर भी कृष्ण जांदू को टिब्बी केवीएसएस के अध्यक्ष पद से हटाकर, प्रशासक नियुक्त किये जाने के लिए राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्यवाही नहीं की गयी, जांच अधिकारी पीथदान चारण ने दिनांक 13.09.2024 को नोटिस जारी कर, तत्कालिन खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार भूपेंद्र सिंह को 20.09.2024 तक अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर 23 सितम्बर एवं फिर, अंतिम अवसर देते हुए 15 अक्टूबर 2024 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन, ज्याणी ने इस नोटिस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।
एक अधिकारी को मिल चुका आरोपपत्र
यहां उल्लेखनीय है कि 2023 में हुए सहकारी चुनाव में, कृष्ण कुमार जांदू, एक बार पुन: टिब्बी क्रय विक्रय सहकारी समिति के चेयरमैन निर्वाचित हुए हैं, हालांकि इस बार वे व्यक्तिगत सदस्यों की श्रेणी से सदस्य निर्वाचित होने के उपरांत अध्यक्ष चुने गये। इस मामले का एक पहलू यह भी है कि निर्योग्यता की अनुशंसा किये जाने के बावजूद, कृष्ण कुमार जांदू को, हनुमानगढ़ केंद्रीय सहकारी बैंक की संचालक मंडल की बैठक में आमंत्रित करने और बैठक की कार्यवाही में भाग लेने देने के मामले में सहकारिता सेवा के एक अन्य अधिकारी को राज्य सरकार द्वारा आरोप पत्र दिया गया है।
तीन बार पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया
टिब्बी क्रय विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड के निर्योग्य अध्यक्ष को पद से हटाये की कार्यवाही नहीं किये जाने के मामले में जारी जांच के आलोक में भूपेंद्र सिंह ज्याणी, तत्कालिन खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर को तीन बार अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, लेकिन सम्बंधित ने अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं किया जबकि मुझे उच्च स्तर से जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया जा रहा है। अब इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया जायेगा और वे शीघ्र ही अपनी जांच रिपोर्ट, खंडीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, बीकानेर को सौंप देंगे।
– पीथदान चारण, जांच अधिकारी।
राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम की धारा 30(1)(ख) में केंद्रीय सोसाइटी में अध्यक्ष/डायरेक्टर को पद से हटाने की शक्तियां रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान जयपुर को ही प्राप्त हैं। हनुमानगढ़ बैंक एवं उप-रजिस्ट्रार, हनुमानगढ़ को अपनी-अपनी अनुशंसा रजिस्ट्रार, को प्रेषित की जानी चाहिये थी। वैसे भी, सितम्बर 2022 से अप्रेल, 2023 के दौरान सात माह के कार्यकाल में, कृष्ण जांदू की अध्यक्षता में बोर्ड की कोई बैठक नहीं हुई, केवल वार्षिक आमसभा का आयोजन किया गया था, जिससे किसी प्रकार के प्रशासनिक या वित्तीय नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ। – भूपेंद्र सिंह ज्याणी, तत्कालिन जोनल एडिशनल रजिस्ट्रार, बीकानेर खंड