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उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने स्वीकारा, बैंकिंग सहायक पद पर भर्ती की संशोधित विज्ञप्ति जारी होगी, व्यवस्थापकों को 20 प्रतिशत कोटा मिलेगा

जोधपुर, 17 अक्टूबर (मुखपत्र)। राज्य सरकार (सहकारिता विभाग) द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक कैडर की सीधी भर्ती में ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड (पैक्स, लैम्पस) के व्यवस्थापकों के लिए 20 प्रतिशत कोटा का प्रावधान किये जाने के आधार पर, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आज गुरुवार को एक याचिका का निस्तारण कर दिया गया, जिसमें राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जयपुर की ओर से दिनांक 06.10.2023 को प्रकाशित भर्ती की विज्ञप्ति को चुनौती दी गयी थी।

राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड, जयपुर द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड और प्रदेश के विभिन्न केंद्रीय सहकारी बैंकों में सीनियर मैनेजर, मैनेजर, प्रोग्रामर और बैंकिंग सहायक पद पर सीधी भर्ती हेतु भर्ती की विज्ञप्ति दिनांक 6 अक्टूबर 2023 को जारी की गयी थी। याचिकाकर्ता भीलवाड़ा के माण्डलगढ़ निवासी प्रवीण कुमार राव एवं अन्य द्वारा भर्ती की विज्ञप्ति को राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ में चुनौती दी गयी थी। इसमें कहा गया था कि व्यवस्थापकीय सेवानियम 2022 में, सहकारी बैंकों में ऋण पर्यवेक्षक के पदों को समाप्त कर, इसकी एवज में ग्राम सेवा सहकारी समिति व्यवस्थापकों को बैंकिंग सहायक पद के लिये 20 प्रतिशत कोटा का प्रावधान किया गया है, लेकिन सहकारी भर्ती बोर्ड की ओर से प्रकाशित भर्ती की विज्ञप्ति में पैक्स, लैम्पस व्यवस्थापकों को 20 फीसदी कोटा नहीं दिया गया, जो कि दिया जाना चाहिये था।

याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए एडवोकेट अशोक चौधरी ने यह तर्क दिया कि पैक्स, लैम्पस नियमावली 2022 में यह प्रावधान किया गया कि व्यवस्थापकों को केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पद पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत कोटा दिया जायेगा। भर्ती बोर्ड की ओर से 06.10.2023 को बैंकिंग सहायक के पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञप्ति में व्यवस्थापकों के लिए एक भी पद नहीं किया गया, इसलिए भर्ती की विज्ञप्ति को निरस्त किया जाये।

राज्य सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता नाथूसिंह राठौड़ ने न्यायालय को बताया कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय सहकारी बैंक के सेवानियम में संशोधन नहीं किया गया था, इसलिए व्यवस्थापकों को बैंकिंग सहायक पद के लिए 20 प्रतिशत कोटा उपलब्ध नहीं हो सका। अब राज्य सरकार द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को बैंकिंग सेवानियमों में संशोधन करते हुए पैक्स, लैम्पस व्यवस्थापकों के लिए 20 प्रतिशत कोटा का प्रावधान कर दिया है। इसलिए अब, बैंकिंग सहायक पद पर भर्ती के लिए संशोधित विज्ञप्ति जारी की जायेगी।

इस पर, विनीत कुमार माथुर की एकलपीठ ने राज्य सरकार के दिनांक 08.10.2024 के आदेश के दृष्टिगत याचिका का निस्तारण कर दिया।

 

 

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