राष्ट्रीय

कोरोना महामारी के दौरान लोगों के करोड़ों रुपये फंस गये थे, अब मिलेंगे वापिस

नई दिल्ली, 9 जुलाई। कोरोना (कोविड-19 वायरस) महामारी के दौरान लॉकडाउन लगने से सैंकड़ों लोगों के करोड़ों रुपये फंस गये थे, जो अब जल्द ही उन्हें वापिस मिल जायेंगे। इन लोगों ने टोल फ्री नम्बर के माध्यम से अपनी व्यथा बतायी थी, जो बड़ी राहत मिलने का आधार बन गयी।
दरअसल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915-टोल फ्री नंबर) के माध्यम से केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) के संज्ञान में आया है कि कोविड लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए हवाई टिकटों का रिफंड वापस न किए जाने के संबंध में कई शिकायतें दर्ज की गई थीं, जिसमें उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया था कि ट्रैवल एजेंसियों ने उन्हें सूचित किया है कि एयरलाइनों से उन्हें रिफंड नहीं मिला है।

यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण के संज्ञान में आया कि सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी कानूनी प्रकोष्ठ बनाम भारत संघ (2020 का डब्ल्यूपी (सी) डी.न.10966 दिनांक 01.10.2020 में अपने फैसले में निर्देश दिया था कि ‘यदि लॉकडाउन अवधि के दौरान यात्रा के लिए किसी ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकट बुक किए गए हैं, तो ऐसे सभी मामलों में एयरलाइनों द्वारा तुरंत पूरी धनवापसी की जाएगी। इस तरह के रिफंड पर, एजेंट, यात्रियों को तुरंत राशि वापस करेंगे।’ उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सीसीपीए ने कोविड लॉकडाउन के कारण रद्द किए गए एयरलाइन टिकटों का रिफंड वापस न करने के संबंध में ‘यात्रा’ ऑनलाइन ट्रैवल प्लेटफार्म के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की।

कोविड से प्रभावित हुई बुकिंग के रिफंड की देरी के संबंध में इस ट्रैवल कंपनी को 09.03.2021 पर ‘कारण बताओ नोटिस’ भेजा गया था। इसके अनुसार सीसीपीए ने कंपनी की कई सुनवाई की और उपभोक्ताओं को धनवापसी की प्रगति की बारीकी से निगरानी की।

सुनवाई के दौरान ‘यात्रा’ ने 31 हजार से अधिक केस निपटाये

8 जुलाई 2021 से 25 जून 2024 तक सीसीपीए ने इन मुद्दों को हल करने के लिए कई सुनवाई की। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, ‘यात्रा’ ऑनलाइन लिमिटेड ने लम्बित रिफंड बुकिंग की कुल संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 2021 में, 36,276 लम्बित बुकिंग थी, जिनकी राशि 26 करोड़ 25 लाख 82 हजार 484 रूपये थी। 21 जून 2024 तक यह संख्या काफी कम होकर 4,837 बुकिंग रह गई है, जिसकी रिफंड राशि 2 करोड़ 52 लाख 87 हजार 98 रुपये है। ‘यात्रा’ ने उपभोक्ताओं को लगभग 87 प्रतिशत राशि वापस कर दी है और उपभोक्ताओं को लगभग 13 प्रतिशत राशि वापस करने का प्रयास किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एयरलाइनों द्वारा तुरंत और कुशलता से सभी लंबित रिफंड दिया जा सके।

अन्य ऑनलाइन प्लेटफार्म लौटा चुके हैं बुकिंग की राशि

वर्ष 2021 में, 9 करोड़ 60 लाख 14 हजार 463 रुपये के रिफंड के लिए एयरलाइनों से संबंधित कुल 5771 बुकिंग लम्बित थीं। वर्ष 2024 तक ‘यात्रा’ ऑनलाइन प्लेटफार्म ने 31 लाख 79 हजार 069 रुपये की बकाया राशि वापस कर दी और एयरलाइनों की लम्बित बुकिंग 98 रह गई हैं। सीसीपीए ने दिनांक 27.06.2024 के आदेश के माध्यम से ‘यात्रा’ की 22 शेष एयरलाइनों को उपभोक्ताओं को शीघ्रता से 31 लाख 79 हजार 69 रुपये का रिफंड वापस करने का निर्देश दिया।

सीसीपीए के समक्ष आयोजित कार्यवाही के दौरान, कई अन्य ‘यात्रा’ प्लेटफार्म जैसे मेक माई ट्रिप, ईज़ माई ट्रिप, क्लियर ट्रिप, इक्सिगो और थॉमस कुक ने उन उपभोक्ताओं को पूरी राशि वापस कर दी है, जिनके टिकट कोविड लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए थे।

पांच पेशेवरों की नियुक्ति का आदेश

उपभोक्ताओं को समय पर रिफंड वापसी की प्रक्रिया को और सुविधाजनक बनाने के लिएए सीसीपीए ने 27.06.2024 को एक आदेश जारी किया, जिसमें उसने ‘यात्रा’ को निर्देश दिया गया कि वह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्प लाइन ‘एनसीएच’ पर व्यवस्था बनाए। विशेष रूप से ‘यात्रा’ को एनसीएच में पांच विशेष पेशेवर नियुक्त करने की आवश्यकता है, ताकि शेष 4837 यात्रियों को यह सूचित करने के लिए कॉल किया जा सके कि कोविड लॉकडाउन से संबंधित उड़ान रद्द होने के कारण उनके लम्बित रिफंड की प्रक्रिया जारी की जाएगी। इन पांच पेशेवरों को शामिल करने के लिए आने वाली लागत ‘यात्रा’ प्लेटफार्म द्वारा पूरी तरह से वहन की जाएगी और इसका भुगतान सीधे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन द्वारा एजेंसी को किया जाएगा।

 

 

error: Content is protected !!